वाहन चालकों को मिलेगा 15 लाख का बीमा कवर, IRDAI ने जारी किए निर्देश

punjabkesari.in Saturday, Sep 22, 2018 - 02:13 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः बीमा नियामक इरडा ने वाहन मालिक चालकों के लिए न्यूनतम बीमा कवर बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया है। इसके लिए उन्हें 750 रुपए सालाना प्रीमियम देना होगा। इस कदम से कार या टू-व्हीलर चलाने के दौरान दुर्घटना में मौत होने पर मरने वाले के परिवार को 15 लाख रुपए मिलेंगे। फिलहाल, इस श्रेणी में दो-पहिया और निजी कार / कमर्शियल वाहनों के लिए बीमा राशि क्रमश: एक लाख और दो लाख रुपए है।

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25 अक्टूबर है अंतिम तारीख
नियामक ने सभी साधारण बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे जवाबदेही के तहत मालिक-चालक के लिए कवर को लेकर अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना (सीपीए) के तहत 750 रुपए सालाना प्रीमियम पर न्यूनतम बीमा कवर 15 लाख रुपए उपलब्ध कराएं। बीमा नियामक ने एक परिपत्र में कहा कि यह दर अगले नोटिस तक वैध होगी। इसमें कहा गया है, "केवल जवाबदेही और पैकेज पॉलिसी की धारा तीन के तहत अतिरिक्त प्रीमियम लेकर 15 लाख के ऊपर अधिक बीमा कवर उपलब्ध कराया जा सकता है।" कंपनियों के पास इन निर्देशों का पालन करने के लिए 25 अक्टूबर तक समय है।

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अभी कितना है कवर 
वर्तमान में दुपहिया वाहनों पर 1 लाख और कमर्शियल कार पर 2 लाख का पर्सनल इन्श्योरेंस दिया जाता है। कार के लिए 100 रुपए का प्रीमियम है। यात्रियों के लिए भी वैकल्पिक रूप से पर्सनल इन्श्योरेंस उपलब्ध है। कई कंपनियां एडिशनल प्रीमियम पर ज्यादा कवर भी देती हैं। अब इरडा ने कंपनियों से कहा है कि गाड़ी के मालिक और ड्राइवर को 15 लाख का कवर अनिवार्य रूप से दिया जाए। इसका प्रीमियम 750 रुपए सालाना होगा। कंपनियां इससे ज्यादा का कवर भी दे सकती हैं, लेकिन कम से कम यह 15 लाख जरूर होना चाहिए।
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