अतिथि शिक्षकों के कम वेतन पर हाइकोर्ट ने लगाई राज्य सरकार को फटकार.
9/20/2018 9:12:33 PM
जबलपुरः मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 80 हजार अतिथि शिक्षकों को कम वेतन दिए जाने पर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को सुनवाई के दौरान सरकार से कहा कि शिक्षक तो आधार होते हैं तो उन्हें श्रमिकों से भी कम वेतन क्यों दिया जा रहा है।
इससे पहले भी प्रदेश के सभी क्षेत्र के करीब 730 अतिथि शिक्षकों ने याचिकाएं दायर कर कम वेतन, प्रतिवर्ष उनका स्कूल बदलने एवं उन्हें हटाकर नई भर्ती करने जैसे नियम को चुनौती दी है। याचिका में यह मांग की गई है कि उनकी नियमित भर्ती की जाए और भर्ती प्रक्रिया में उन्हें भी शामिल भी किया जाए।
बता दें कि मामले की सुनवाई करते हुऐ कोर्ट ने कहा है कि अतिथि शिक्षकों को 100, 150, या 180 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वेतन दिया जाता है जो कि न्यूनतम मजदूरी 274 रुपए से भी कम है। कोर्ट ने कहा कि यह शोषण है। शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाना चाहिये। इससे पहले भी कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को हटाने पर रोक लगा दी थी।