हरियाणा के गैर-सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को हाईकोर्ट से राहत

punjabkesari.in Friday, Sep 21, 2018 - 11:34 AM (IST)

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): गैर-सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें मौजूदा सत्र के लिए 10वीं और 12वीं के छात्रों के एनरोलमैंट फार्म जमा करवाने की तारीख 21 सितम्बर से आगे 15 दिन बढ़ा दी है। चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अरुण पल्ली की डिवीजन बैंच ने यह आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि इस अवधि में देरी को लेकर कोई भुगतान न लगाया जाए। हरियाणा राज्य में नियमों की उल्लंघना कर कथित रूप से चल रहे गैर अधिकृत स्कूलों के मामले में गैर-सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की संस्था निसा की अर्जी पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए हैं। अर्जी में नीसा ने केस की सुनवाई तय तारीख (12 नवम्बर) से पहले किए जाने की मांग की। 

अर्जीकर्ता नीसा के वकील पंकज मैणी ने आरोप लगाया कि संस्था के जिन मैंबर्स (स्कूलों) को पिछले एकै डमिक सत्र में अंतरिम मान्यता दी गई थी वह इस एकैडमिक सत्र के लिए रिन्यू नहीं की गई। 10वीं और 12वीं के एनरोलमैंट फार्म जमा क रवाने की तिथि नजदीक आ रही है। ऐसे में यदि मौजूदा 2018-19 सत्र के लिए अंतरिम मान्यता नहीं दी जाती तो छात्र अपने एनरोलमैंट फार्म देने से रह जाएंगे और उनका करियर प्रभावित होगा। इससे पूर्व नीसा की उस अर्जी को हाईकोर्ट ने मंजूर किया, जिसमें उसने मामले में पार्टी बनने की मांग की थी। 


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Rakhi Yadav

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