मासूम को मिला इंसाफ, दरिंदगी करने वाले को मिली खौफनाक सजा

9/20/2018 1:41:08 PM

भोपाल : मध्य प्रदेश के सतना जिले की एक अदालत ने चार साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में आरोपी अध्यापक को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है।अतिरिक्त जिला व सेशन जज दिनेश कुमार शर्मा ने उसे आईपीसी की धारा 376एबी और बच्चों को यौन शोषण से बचाने वाले कानून (पॉक्सो) की धारा 5/6 के तहत मौत की सजा दी है। अदालत ने मात्र तीन महीने की सुनवाई में यह फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार दोषी अध्यापक महेंद्र सिंह गोंड घटना वाले दिन वह नशे की हालत में बच्ची के पिता से मिलने पहुंचा। उस समय बच्ची घर में अपने पिता के साथ थी। पिता से मिलने के बाद वह अपने घर लौट गया।
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लेकिन थोड़ी देर बाद वह वापस लौटा। पुलिस ने बताया कि तब पीड़िता के पिता शौच के लिए बाहर गए थे। बच्ची उस समय घर में अकेली थी। जिला अभियोजन अधिकारी रामपाल ने बताया, ‘इसका फायदा उठाते हुए महेंद्र बच्ची को घर से दूर ले गया और उससे बलात्कार किया। उसके बाद उसने बच्ची को झाड़ियों में फेंक दिया। बाद में वह परिवार को गंभीर हालत में मिली।पुलिस में शिकायत किए जाने के बाद महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना बीती एक जुलाई को हुई थी, तब से इलाज करा रही बच्ची की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। फिलहाल उसका दिल्ली स्थित एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। 
 


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suman

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