छात्रों और परिजन के आधार एवं आईडी कार्ड का ब्योरा मांगने वाले सर्कुलर को HC में मिली चुनौती

punjabkesari.in Thursday, Sep 20, 2018 - 10:37 AM (IST)

नई दिल्ली: दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की ओर से जारी उस सर्कुलर को बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई जिसमें शहर के सभी स्कूलों के छात्र-छात्राओं के साथ-साथ उनके भाई-बहन और माता-पिता के आधार कार्ड और वोटर कार्ड का ब्योरा मांगा गया है।       

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी.के.राव की पीठ के समक्ष जनहित याचिका दायर कर इस पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया गया। पीठ इस याचिका पर गुरूवार को सुनवाई करेगी।       

सरकारी स्कूल शिक्षक संगठन की ओर से दायर याचिका में शिक्षा निदेशालय की ओर से 11 सितंबर को जारी सर्कुलर को चुनौती दी गई है। निदेशालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्कूलों से कहा है कि वे 87 लाख से ज्यादा छात्रों और उनके परिजन के आधार कार्ड और वोटर कार्ड का ब्योरा 21 सितंबर तक इकट्ठा करेंगे।       

याचिका में दलील दी गई है कि मांगे गए दस्तावेज और दस्तखत कानून का घोर उल्लंघन हैं। जनहित याचिका के मुताबिक, शिक्षा निदेशालय के सर्कुलर में सूचनाएं इसलिए मांगी गई हैं ताकि दिल्ली में छात्रों का डेटा बैंक बनाया जा सके और विभाग के विभिन्न उद्देश्यों के लिए सूचनाओं का विश्लेषण किया जा सके।       छात्र-छात्राओं से कहा गया है कि वे आधार और वोटर कार्ड के ब्योरे की स्व-प्रमाणित फोटो प्रतियां जमा करें।       

याचिका में कहा गया कि ऐसी कवायद छात्रों, शिक्षकों और दिल्ली सरकार की समूची शिक्षा मशीनरी पर एक गैर-जरूरी बोझ की तरह होगी। इसका ‘‘पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव होगा क्योंकि डेटा इकट्ठा करने में काफी मात्रा में कागज इस्तेमाल किए जाएंगे।’’      


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pooja

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