सीलिंग मामला: SC का निर्देश, 25 सितंबर से पहले कोर्ट में पेश हों मनोज तिवारी

punjabkesari.in Wednesday, Sep 19, 2018 - 01:31 PM (IST)

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वी दिल्ली में विभिन्न परिसरों की सील तोड़ने के कारण दिल्ली भाजपा प्रमुख मनोज तिवारी को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने निगरानी समिति की रिपोर्ट का संज्ञान लिया और भाजपा सांसद को 25 सितंबर से पहले अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने तिवारी की हरकत पर कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि ने कथित तौर पर शीर्ष अदालत के आदेशों की अवहेलना करने का प्रयास किया है।
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उल्लेखनीय है कि राजधानी के गोकुलपुरी इलाके में सीलिंग तोड़ने के मामले में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने मंगलवार को बताया कि निगम की ओर से मिली लिखित शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा दिल्ली नगर निगम अधिननियम की धारा (डीएमसी एक्ट) 462 और 465 के तहत गोकलपुरी थाने में मामला दर्ज किया गया है।
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इससे पहले, शाहदरा उत्तरी जोन की तरफ से की गई शिकायत में कहा गया है कि गोकुलपुरी गांव के मकान नंबर 46 को पुलिस की मौजूदगी में अवैध रूप से डेरी चलाने की वजह से 14 सितंबर को सील किया गया था, जिसे किसी ने 16 सितंबर को तोड़ दिया। निगम ने अपनी शिकायत में ये भी कहा है कि मीडिया में आई रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस सील को तिवारी ने तोड़ा है।

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Seema Sharma

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