परिवार को एयरपोर्ट पर छोड़ उड़ा विमान, Indigo पर लगा 61000 रुपए का जुर्माना

punjabkesari.in Wednesday, Sep 19, 2018 - 01:15 PM (IST)

नई दिल्लीः एयरपोर्ट पर यात्रियों को छोड़कर फ्लाइट रवाना करने के मामले में इंडिगो एयरलाइंस को 61,000 रुपए चुकाने का आदेश दिया गया है। देश के शीर्ष उपभोक्ता आयोग राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने एयरलाइंस को एक परिवार की याचिका पर 20,000 हजार रुपए का जुर्माना देने के लिए कहा है।

PunjabKesari

कंपनी पर लगा भारी जुर्माना
आयोग ने परिवार को 41,000 रुपए की टिकटों के अलावा 20,000 रुपए अतिरिक्त देने का आदेश दिया है। दरअसल, कोलकाता से अगरतला जाने वाला परिवार एयरपोर्ट पर बोर्डिंग का इंतजार कर रहे थे लेकिन उन्हें सूचना दिए बिना ही विमान ने उड़ान भर ली।एयरलाइन की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए आयोग के अध्यक्ष आर.के. अग्रवाल और मेंबर एम. श्रीशा की पीठ ने एयरलाइन को यात्री से संपर्क न कर पाने का भी दोषी ठहराया।

PunjabKesari

यात्री को देना होता है मोबाइल नंबर 
इंडिगो ने अपनी वेबसाइट पर दी गई टर्म्स ऐंड कंडीशंस का हवाला देते हुए कहा, 'इंडिगो मोबाइल फोन के जरिए संपर्क को प्राथमिकता देता है। किसी भी यात्री के लिए यह अनिवार्य है कि वह बुकिंग के समय अपना मोबाइल नंबर मुहैया कराए।' बेंच ने कहा, 'यह साफ है कि फ्लाइट बुकिंग के समय यात्री को एयरलाइन को अपना मोबाइल नंबर दिया जाना चाहिए। हालांकि यह बात समझ में नहीं आती कि आखिर क्यों पुनर्विचार याचिका दाखिल करने वाले की इस पर बात पर चुप्पी साधी गई है कि आखिर क्यों परिवार के किसी भी सदस्य से संपर्क करने की कोशिश नहीं की गई। उनमें से किसी को भी क्यों फोन नहीं किया गया।'

PunjabKesari


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Supreet Kaur

Recommended News

Related News