परसमनिया रेप कांड में मासूम को मिला इंसाफ, कोर्ट ने सुनाई सज़ा-ए-मौत
9/19/2018 1:06:28 PM
सतना : जिले को शर्मसार कर देने वाले परसमनिया रेप कांड पर अपर सत्र न्यायालय नागौद ने फैसला सुना दिया। जहां अदालत ने महेंद्र सिंह को दोषी मानते हुए सज़ा-ए-मौत का ऐलान किया। मंगलवार को हुई सुनवाई में बचाव और अभियोजन पक्ष ने अपनी अपनी दलीले जज के सामने पेश की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश नागौद दिनेश कुमार शर्मा की अदालत ने महेंद्र को दोषी मानते हुए फांसी पर लटकाने का फैसला सुनाया।
गौरतलब है कि महेन्द्र सिंह गौड़ ने 30 जून की रात चार साल के मासूम को घर से उठाकर जंगल में दरिंदगी की थी। जिस पर उचेहरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 376 दो, झ, ड, 376एबी और पाक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत मामला दर्ज किया था। फिलहाल पीड़िता बीते ढाई महीने से दिल्ली के एम्स में भर्ती है।
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