रेवाड़ी गैंगरेप: कोई भी वकील दोषियों की पैरवी नहीं करेगा, महापंचायत का फैसला

punjabkesari.in Monday, Sep 17, 2018 - 08:19 PM (IST)

रेवाड़ी (मोहिंदर भारती): रेवाड़ी में छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के मामले को लेकर प्रदेश भर में विभिन्न संस्थाओं द्वारा कैंडल मार्च निकला जा रहा है। इसी बीच, रेवाड़ी के कोसली के 25 गांवों और बार एसोसिएशन की महापंचायत हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि कोई भी वकील रेवाड़ी गैंगरेप के आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा। वहीं, पंचायत में फैसला लिया गया कि पीड़िता को हर हाल में न्याय दिलाया जाएगा और उन दरिंदों को फांसी की सजा दिलाई जाएगी। साथ ही, जिन पुलिस अधिकारियों की लापरवाही की वजह से दोषी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी।

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पंचायत में शामिल लोगों ने कोसली के तहसीलदार विजय कुमार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें दोषियों को सख्त सजा और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिनकी वजह से दोषी पुलिस की चंगुल से बाहर हैं।

अधिवक्ताओं ने दिया समर्थन 
वहीं, कोसली बार एसोसिएशन के प्रधान ने कहा कि सभी अधिवक्ताओं ने मिलकर फैसला लिया है कि कोई भी अधिवक्ता गैंगरेप के आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा। साथ ही, हरियाणा की हर बार एसोसिएशन के प्रधानों से बात की जाएगी और उनसे समर्थन लिया जाएगा कि कोई उन दरिंदों की पैरवी ना करे।

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गौरतलब है कि इस मामले में अभी तक एक मुख्य आरोपी नीशु फौगाट व अन्य दो आरोपी दीनदयाल, आरएमपी डॉक्टर संजीव को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी नीशु को वारदात का मास्टर मांइड माना जा रहा है। लोगों के मुताबिक, उसकी जान-पहचान युवती से थी और इसी का फायदा उठाकर उसने युवती को अपने जाल में फंसाया।

वहीं गिरफ्त में आया आरोपी दीनदयाल भी इस षडयंत्र में शामिल था, जिसने आरोपियों को खेत में बना अपना कमरा (कोठरा) मुहैया करवाया था। आरएमपी डॉक्टर संजीव को इसलिए गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उसने जघन्य अपराध की सूचना पुलिस को नहीं दी। जघन्य अपराध को छुपाने के आरोप में उसे आईपीसी की धारा 118 के तहत गिरफ्तार किया गया है।

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हरियाणा डीजीपी के मुताबिक, इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए 20 से 25 टीमें बनाई गई हैं, जो अलग-अलग जगह पर रेड कर रही है। बहुत जल्द ही अन्य दो मुख्य आरोपी सलाखों के पीछे होंगे।


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Shivam

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