रेप व मर्डर में दोषी को अंतिम सांस तक जेल

punjabkesari.in Sunday, Sep 16, 2018 - 10:46 AM (IST)

नूंह(ब्यूरो): करीब दो साल पुराने रेप व मर्डर के एक मामले में एक को दोषी ठहराते हुए नूंह अडिशनल सेशन जज कुमुद गुगनानी ने आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में साफ  कहा है कि अपराधी को अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारनी होगी तथा आखिरी सांस जेल में ही होगी। सजा के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया। 

वहीं दो साल बाद इंसाफ  मिलने पर मृतका के परिजनों ने संतोष की सांस ली है। पुलिस में दर्ज मुकदमा के मुताबिक  18 अक्तूबर 2016 को सूचना मिली कि रीठट गांव के पास एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो में एक महिला की लाश पड़ी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा गाड़ी से महिला की लाश को कब्जे में लिया। वहां पर शहादत निवासी रीठट ने लाश को अपनी चचेरी बहन रशमीना के रूप में पहचाना। कुछ समय बाद वहां शोहराब निवासी रीठट ने शिकायत दी कि उसकी बहन रशमीना की शादी शाहिद पुत्र हमीद निवासी फि रोजपुर नमक के साथ हुई थी। शाहिद पेशे से ड्राइवर था तथा अक्सर बाहर रहता था। करीब 4.5 दिन पहले अशमीना अपने बच्चों को सास के पास छोड़ कर अपनी बीमार मां से मिलने के लिए अपने गांव रीठट आई थी। 17 अक्तूबर को शाम 6.7 बजे रशमीना का चाचा ससुर मुबारिक उर्फ  डुंडा गांव रीठट आया तथा बोला कि रशमीना की सास को करंट लग गया है। 

घर पर कोई न होने के कारण बच्चे रो रहे हैं तथा वे रशमीना को उसके साथ भेज दें। घर वालों ने विश्वास कर के रात 8.9 बजे रशमीना को उसके साथ भेज दिया। लेकिन मुबारिक उसे फि रोजपुर नमक न ले जाकर देवला नंगली के जंगलों में सूनसान क्षेत्र में ले गया। यहां रीठट निवासी शहादत अपने खेतों में सोया हुआ था। उसे किसी महिला के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो वह उसी ओर भागा। उसने देखा कि एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो में कुछ लोग एक महिला के साथ रेप कर रहे हैं। शहादत ने उनके पास जाने की कोशिश की तो आरोपितों ने उसे गन दिखाते हुए वहां से भाग जाने को कहा। डर के कारण शहादत वहां से वापस चला गया। 

सुबह के समय जब शहादत वहां गया तो देखा कि गाड़ी के अंदर एक महिला की लाश नग्न अवस्था में पड़ी है। जिस पर उसने पुलिस को शिकायत दी। अभियोजन पक्ष को सहयोग कर रहे वकील जहीर अब्बास ने बताया कि अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर मुबारिक को रेप व मर्डर का दोषी माना और उसे उम्रकैद तथा एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत के मुताबिक दोषी को अपनी अंतिम सांस सलाखों के पीछे लेनी होगी।


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Deepak Paul

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