मोगा पुलिस ने 15 भगौड़े आरोपियों को किया गिरफ्तार

punjabkesari.in Sunday, Sep 16, 2018 - 12:44 AM (IST)

मोगा (आजाद): जिला पुलिस अधीक्षक गुरप्रीत सिंह तूर ने कहा कि भगौड़े आरोपियों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत अलग-अलग मामलों में शामिल 15 भगौड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में उन्होंने बताया कि भगौड़े आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए चलाई गई विशेष मुहिम के तहत मोगा पुलिस ने 15 सितम्बर तक 14 भगौड़े आरोपी काबू किए, जिनके खिलाफ अलग-अलग थानों में मामले दर्ज किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि भगौड़े आरोपियों में रछपाल सिंह उर्फ लाला पुत्र सुखदेव सिंह निवासी गांव बडूवाल, शमशेर सिंह उर्फ शेरा निवासी गांव रेड़वां, सुक्खा सिंह पुत्र दर्शन सिंह निवासी गांव कमालके, जसप्रीत सिंह पुत्र साधु सिंह निवासी गांव अयाली लुधियाना, सर्बजीत सिंह उर्फ बिट्टू पुत्र आत्मा सिंह निवासी बाघापुराना, सुखदेव सिंह उर्फ मंत्री पुत्र भजन सिंह निवासी गांव मानूके, जगजीत सिंह उर्फ जग्गा पुत्र जोगिन्द्र सिंह निवासी गांव दौलेवाला, हरदेव सिंह पुत्र अमरजीत सिंह निवासी वेदांत नगर मोगा, नारायण सिंह पुत्र जगजीत सिंह निवासी गांव मनावां, जतिन्द्र सिंह उर्फ साऊ पुत्र अजीत सिंह निवासी गांव ढिलवां गुरदासपुर, किक्कर सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह निवासी गांव सुध मक्खू, गुरप्रीत सिंह पुत्र बारा सिंह निवासी गांव घोलिया कलां, बगीचा सिंह पुत्र किक्कर सिंह निवासी गांव मौजगढ़, सतनाम सिंह पुत्र जसवीर सिंह निवासी गांव मानूके को गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ अलग-अलग थानों में मामले दर्ज हैं और कथित आरोपियों ने माननीय अदालत की अवहेलना की, जिस पर उनके खिलाफ अलग से मामले दर्ज किए गए।

वहीं भगौड़े आरोपियों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत सी.आई.ए. मोगा के सहायक थानेदार जसवंत सिंह सरां ने व्हीकल तथा मोबाइल चोरी के मामले में शामिल भगौड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए दविंद्र सिंह उर्फ काका पुत्र सुरजीत सिंह निवासी कोटईसे खां के खिलाफ 11 जनवरी 2014 तथा 13 अगस्त 2016 को थाना सिटी मोगा में मोटरसाइकिल व मोबाइल चोरी के मामले दर्ज किए गए थे। उक्त मामलों में वह अदालत द्वारा 2017 को भगौड़ा घोषित किया गया था जिसे गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने तथा हवलदार जगदेव सिंह ने गिरफ्तार किया और माननीय अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे ज्यूडीशियल रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। 


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Des raj

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