जिला मैजिस्ट्रेट ने लगाई पाबंदियां
punjabkesari.in Thursday, Aug 16, 2018 - 02:32 PM (IST)
श्री मुक्तसर साहिब(तनेजा):जिला मैजिस्ट्रेट एम.के. अराविंद कुमार ने फौजदारी आचार संहिता संघता 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते जिला मुक्तसर की हद में जनता द्वारा दो पहिया वाहनों/कारों व अन्य गाडियों को मुंह पर कपड़ा बांधकर चलाने पर पाबंदी लगा दी है।
इसके साथ जिला मेजिस्टे्रट ने जिला मुक्तसर की हद में विभिन्न गांवों कस्बों में से लोगों द्वारा बेसहारा लवारिस पशुओं को इकट्ठा करके अन्य कस्बों/शहरों की हद में छोड़ने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही जिला मैजिस्ट्रेट ने अपने एक अन्य आदेश में जिले की हद में आम लोगों के मिल्ट्री रंग/पुलिस रंग की वर्दी, आर्मी बैच, टोपी, बैल्ट, आर्मी चिन्ह व मिल्ट्री रंग के वाहनों की बेच, खरीद व उपयोग करने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगा दी है। यह आदेश 5 अक्तूबर 2018 तक जिले में लागू रहेंगे।
सबसे ज्यादा पढ़े गए
Recommended News
Recommended News
Rang Panchami : रंग पंचमी पर कर लें यह उपाय, मां लक्ष्मी का घर में होगा वास
Rang Panchami: रंगपंचमी पर धरती पर आएंगे देवी-देवता, इस विधि से करें उन्हें प्रसन्न
मैड़ी मेले में आए अमृतसर के श्रद्धालु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस जांच में जुटी
पति ने खेला खूनी खेल, सोए अवस्था में पत्नी और तीन मासूम बच्चियों की धारदार हथियार से की हत्या