चाइना डोर बेचने, खरीदने, स्टोर करने पर पाबंदी

punjabkesari.in Thursday, Aug 16, 2018 - 10:48 AM (IST)

कपूरथला (गुरविंदर कौर, मल्होत्रा):डिप्टी कमिश्नर कपूरथला मोहम्मद तैयब ने फौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा  144 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला कपूरथला की हद में पतंग उड़ाने के लिए सिंथैटिक/ नाईलोन की बनी डोर / चाइना डोर व सिंथैटिक मांझा लगी डोर को बेचने, खरीदने, स्टोर करने करने पर पाबंदी लगा दी है।

 डी.सी. तैयब ने बताया कि उनके ध्यान में आया है कि आज कल पतंग उड़ाने के लिए लोगों की ओर से चाइना डोर का इस्तेमाल काफी मात्रा में किया जाता है। चाइना डोर सूती धागे से हट कर प्लास्टिक की बनी होती है, जोकि काफी मजबूत होती है। इसके साथ पतंग उड़ाने वालों के हाथ में उंगले कटने, साइकिल व स्कूटर चालकों के गले और कान कटने आदि की घटनाएं घटित होती है। यह डोर इंसानी जिंदगी के साथ साथ पक्षियों के लिए भी घातक साबित होती है।  


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