6 साल पुराने मर्डर मामले में 23 दोषियों को उम्रकैद की सजा, यहां पढ़ें पूरी रिपोर्ट

punjabkesari.in Monday, Aug 13, 2018 - 08:57 PM (IST)

हिसार(विनोद सैनी): हिसार अर्बन एस्टेट में 30 सितंबर 2012 को गैंगवार में हुई हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत 23 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में सुरेद्र गुर्जर, राजेंद्र, दीपक, महेंद्र, शमशेर, नृपेंद्र, कपिल, शीलू, जितेंद्र, लवकुश, मुकेश, राम अवतार, नीतेश, बलजीत, ,ंदीप, साहिल, कर्ण, चाप सिंह, मोनू, जसवंत, बंटी, शिबु, राकेस चैतल शामिल 23 लोग शामिल हैं।

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अदालत के फैसले के अनुसार आज अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और पुलिस ने अदालत के चारों ओर कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किया हुआ था। 23 दोषियों को अदालत ने ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार समुद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि घटना के दिन नृपेंद्र, मोगली, और कर्ण बाइक पर उनके घर बाहर आए थे। तीनों ने गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद मैं अपने भाई विक्रम और मां रिसाली देवी के साथ सुरेन्द्र गुर्जर के घर उलाहना देने गए और वापस आ गए। घर में मेरा दोस्त चानौत गांव का संदीप भी मौजूद था। उसके एक घंटे के बाद ही सुरेन्द्र गुर्जर, दीपक, नृपेंद्र, मोगली, कर्ण, जितेंद्र, शीलू, शिबु, कालिया गुर्जर समेत 35-35 लोग हाथों में असला लहराते हुए घर के बाहर आए।

आरोप था कि हमलावरों ने घर पर पत्थर फेंकने शुरु कर दिए और गोलियां बरसानी शुरु कर दी। शोर शराबा व गोलियों की आवाज सुनकर समुद्र, विक्रम, संदीप और मां के साथ घर की छत पर चला गया। इस दौरान सुरेन्द्र ने 315 बोर की राइफल से फायरिंग कर दी और एक गोली संदीप के सीने में लगी।

संदीप को उपचार के लिए अस्पताल में लाया गया जहां पर उसने दम तोड़ दिया था। मरने वाला संदीप बिसला गुट का साथी था। हिसार सिविल लाइन पुलिस ने समुंद्र बिसला की शिकायत पर 30 सितंबर 2012 को लगभग 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में अदालत ने 23 दोषी करार युवकों को सजा सुनाई है।

मामले में संजय सिंह एडवोकेट ने बताया कि दोषियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इनमें से एक दोषी को सेंट्रल जेल दो में भेजा गया है, जबकि अन्य को सेंट्रल जेल एक में भेजा गया है। उन्होंने बताया कि यह उम्र आजीवन है या फिर 20 साल की अभी इसके बारे में पूरा फैसला आने के बाद भी बताया जा सकेगा।


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Shivam

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