''केंद्र सरकार का फैसला सराहनीय, छोटे व्यापारियों को मिलेगा लाभ''
punjabkesari.in Monday, Jul 23, 2018 - 12:50 PM (IST)
शिमला/हमीरपुर (राजीव): मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा डीलरों के पंजीकरण के लिए निर्धारित सीमा को 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने के निर्णय को सराहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय प्रदेश के व्यापारियों को राहत प्रदान करने में सहायता करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से असम व उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक स्थितियों की दृष्टि से प्रदेश के व्यापारियों के लिए सीमा को बढ़ाने की मांग की थी।
उन्होंने कहा कि अब अधिकांश विशेष श्रेणी राज्यों के डीलर पंजीकरण के लिए निर्धारित की गई 20 लाख रुपए की सालाना सीमा में शामिल होंगे, जिससे लाखों व्यापारियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 75 से 80 प्रतिशत व्यापारी छोटे व्यापारी हैं तथा इस निर्णय से उन्हें बेहद लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब तक 92 हजार से भी अधिक डीलरों ने जी.एस.टी के अंतर्गत पंजीकरण करवाया है तथा इनमें से 80 प्रतिशत से भी अधिक को इस निर्णय के उपरांत सालाना कम रिटर्न भरनी होंगी।
सी.एम. जयराम ठाकुर ने कहा कि इस निर्णय के अतिरिक्त केंद्र सरकार ने पांच करोड़ रुपए तक की टर्न ओवर वाली फर्मों को मासिक रिटर्न के स्थान पर तीमाही रिटर्न भरने का निर्णय लिया है। इससे पहले यह सीमा 1.5 करोड़ रुपए थी तथा व्यापारियों को बार-बार रिटर्न भरने में मुश्किलें पेश आती थीं। इस निर्णय के उपरांत छोटे उद्योग से जुड़े व्यापारियों को बार-बार रिटर्न भरने के दबाव से राहत मिलेगी। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा सैनेटरी नैपकिन को जी.एस.टी. के दायरे से बाहर लाने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे महिलाओं के हित में सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
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