चरस मामला : नाबालिग बेटे की जमानत लेने Court पहुंचा पूर्व विधायक

punjabkesari.in Friday, Jun 22, 2018 - 07:49 PM (IST)

मंडी: पूर्व विधायक के नाबालिग बेटे व एक अन्य किशोर को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में फिर से पेश किया गया और जिला ऊना में स्थित चिल्ड्रन होम में 27 जून तक भेजा गया, जिससे शुक्रवार को दोनों की जमानत नहीं हो पाई। बता दें कि बिलासपुर जिला से संबंध रखने वाले पूर्व कांग्रेस विधायक के बेटे व उसके 4 दोस्तों को मंडी में चरस मामले में स्विफ्ट कार सहित दबोचा था। यह गाड़ी पूर्व कांग्रेस विधायक बंबर ठाकुर के नाम पर पंजीकृत है। केस के तथ्यों के अनुसार विधायक का किशोर बेटा गाड़ी चला रहा था और सभी आरोपियों पर पुलिस ने मादक द्रव्य अधिनियम 1985 की धारा 20 के तहत केस दर्ज किया है और एफ.आई.आर. पुलिस थाना सदर के तहत दर्ज की गई है।


सुनवाई के बाद ऊना भेजे नाबालिग आरोपी
पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जिला मंडी के पीठासीन अधिकारी अमरदीप सिंह के समक्ष पेश किया। इस दौरान दोनों की तरफ  से जमानत याचिका दायर की गई। अब इन जमानत याचिकाओं को 27 जून को सुना जाएगा और तब तक दोनों किशोर जुवेनाइल होम ऊना में ही रहेंगे। सुनवाई के बाद दोनों को ऊना ले जाया गया। पूर्व विधायक को मंडी जिला न्यायालय परिसर में जमानत के लिए प्रयास करते देखा गया, मगर कोर्ट ने अब इस सुनवाई को 27 जून के लिए रखा है और बाकी 2 वयस्क आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश दिए गए हैं।


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Vijay

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