भाई की दुष्कर्मियों ने बहन को बचाते समय की थी गला घोंटकर हत्या
punjabkesari.in Wednesday, Jun 20, 2018 - 11:33 PM (IST)
समाना (शशिपाल) : थाना पुलिस घग्गा के अंतर्गत पड़ते गांव साधारणपुर में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ रेप करने व मौके पर पहुंचे उसके 12 वर्षीय भाई की गला घोंट कर हत्या करने के बाद उसे फंदा लगाने के मामले में बादशाहपुर पुलिस चौकी द्वारा गांव के ही तीन युवकों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। पीड़ित लड़की को मैडीकल जांच हेतु नोडल अधिकारी इंस्पैक्टर राजविंद्र कौर द्वारा पुलिस पार्टी समेत स्थानीय सिविल अस्पताल में लाया गया व उपरंत मैजिस्ट्रेट समक्ष बयान दर्ज करवाए गए।
वर्णनयोग है कि 15 जून को साधारणपुर गांव में माता-पिता की अनुपस्थिति में 12 वर्षीय किशोर गुरबखश सिंह उर्फ अनमोल की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया था, जिस का पोस्टमार्टम तीन डाक्टरों का एक पैनल बनाकर सिविल अस्पताल समाना में किया गया था और कुछ अंगों को जांच हेतु लैब में भेजने उपरांत बच्चे का संस्कार कर दिया गया। संबंधित पुलिस चौकी बादशाहपुर के इंचार्ज बलजीत सिंह ने बताया कि मृतक बच्चे अनमोल के पिता कुलदीप सिंह द्वारा गत दिवस दी गई शिकायत से मामले में नया मोड़ आ गया।
कुलदीप सिंह द्वारा दी शिकायत के अनुसार 15 जून की सुबह किसी रिश्तेदारी में उनके जाने के बाद उनकी 14 वर्षीय बेटी को घर में अकेला पाकर गांव के ही तीन युवकों ने दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया व उसकी बेटी से रेप करने लगे। इसी दौरान उनका 12 वर्षीय बेटा गुरबखश दरवाजा बंद देख दीवार फांद कर घर में दाखिल हो गया और अपनी बहन की स्थिति देखकर शोर मचाने लगा तो दो युवकों ने उसे पकड़ लिया, जबकि तीसरे ने उसकी बेटी को दबोचे रखा। इस दौरान उन युवकों द्वारा गुरबखश का गला घोंट कर हत्या कर दी व बेटी को धमका कर चुप रहने की चेतावनी दी। युवकों द्वारा उनके बेटे के गले में दुपट्टा बांध कर फंदा डाल कर कमरे में लटका दिया व भाग गए।
जबकि लड़की सहम कर अपनी गांव में ही रहती दादी के पास चली गई। डरी सहमी लड़की ने उस दिन के बाद धीरे धीरे पूरी बात अपनी दादी व मां को बताई। पुलिस अधिकारी के अनुसार उन युवकों में जगराज सिंह पुत्र चमन लाल, गुरजंट पुत्र उत्तमपाल व कुलदीप सिंह पुत्र हरपाल सिंह निवासी गांव साधारणपुर के विरुद्ध धारा 302, 316 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है। इस संबंध में नोडल अधिकारी राजविंद्र कौर ने बताया कि पीड़ित नाबालिगा की मैडिकल जांच सिविल अस्पताल की डा. दीपिका बांसल द्वारा की गई है। उन्होंने बताया कि लड़की का स्वैप जांच हेतु लैब में भेजा जाएगा। जब माननीय जज जसवीर सिंह की अदालत में धारा 164 के तहत पीड़ित लड़की के बयान दर्ज करवाए गए।