हाईकोर्ट ने दिए आदेश, कुल्लू जिला में बंद होंगे 48 होटल

punjabkesari.in Wednesday, Jun 20, 2018 - 10:43 PM (IST)

कुल्लू (शम्भू): हाईकोर्ट में बुधवार को होटलों को लेकर हुई सुनवाई के दौरान पार्वती घाटी में 48 होटलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट में दायर एफिडैविट के आधार पर यह सुनवाई हुई। इन होटलों की निशानदेही की प्रक्रिया पूर्व में निपटाई गई थी। निशानदेही में इनमें कुछ होटल वन भूमि तो कुछ लोक निर्माण विभाग की भूमि पर पाए गए थे। कई होटलों का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर था, वहीं कई होटल ऐसे थे, जिन्होंने अन्य कागजात पूरे नहीं किए थे। अब जिन 48 होटलों को बंद करने के आदेश हुए हैं, उन होटल संचालकों को सरकारी जमीन पर आने वाले हिस्से को तोडऩा पड़ेगा। अन्य होटल संचालकों को अपने दस्तावेज पूरे करने पड़ेंगे, उसके बाद ही इन होटलों को चलाने की अनुमति दी जा सकती है। 25 जून को 3 टीमें घाटी में अलग-अलग जगहों पर दबिश देकर कार्रवाई करते हुए इन 48 होटलों को सील करेंगी।


कहां कितने होटल होंगे सील
25 जून को प्रशासन हाईकोर्ट के आदेशों पर कसोल में 21, कटागला व छलाल में 11, तोष में 15 और जरी में एक होटल को सील करेगा। हाईकोर्ट के आदेशों से होटल संचालकों में हड़कंप की स्थिति है। बताया जा रहा है कि कइयों ने अपने होटलों के उस हिस्से को गिराने का मन भी बना लिया है, जो सरकारी भूमि पर है। इससे पहले हुई कार्रवाई के बाद भी कइयों ने कसोल में अपने होटलों के बड़े हिस्से को गिरा दिया था और उसके बाद उन होटलों को दोबारा से खोल दिया गया।


कमियां पूरी करने में जुटे कारोबारी
कई होटल संचालक दस्तावेजों को तैयार करने में लगे हुए हैं। यदि समय पर ये तमाम दस्तावेज तैयार करके प्रशासन को सौंपते हैं तो उन्हें राहत मिल सकती है और वे दोबारा से अपने होटलों को खोल सकते हैं। कई होटल ऐसे हैं जिनमें नियमानुसार कई चीजों का निर्माण नहीं किया है। इनमें पार्किंग, टैंक व सीवरेज कनैक्शन सहित अन्य बातें शामिल हैं। इन नियमों को पूरा करने पर ही इनको राहत मिलेगी।


सोमवार को सील होंगे 48 होटल : एस.डी.एम.
एस.डी.एम. कुल्लू डा. अमित गुलेरिया ने बताया कि सोमवार को 48 होटलों को सील कर दिया जाएगा। इन्हें बंद करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश हुए हैं। इस कार्रवाई को सोमवार को 3 टीमें एक साथ अंजाम देंगी।   


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Vijay

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