मध्यप्रदेश HC का आदेश, ‘सभी पूर्व मुख्यमंत्री एक माह में खाली करें सरकारी आवास’

6/20/2018 3:25:32 PM

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को दिए गए सरकारी बंगलों को एक महीने के भीतर खाली करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट द्वारा मंगलवार को जारी हुए इन आदेशों के साथ ही मध्यप्रदेश के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों, उमा भारती (भाजपा), कैलाश जोशी (भाजपा) और दिग्विजय सिंह (कांग्रेस) को अपना भोपाल स्थित बंगला खाली करना पड़ेगा।

प्रदेश सरकार के आदेश को दी थी चुनौती
सिविल लाइन निवासी विधि छात्र रौनक यादव की तरफ से दायर याचिका में प्रदेश सरकार के 24 अप्रैल, 2016 को जारी किए उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले और मंत्री के बराबर सुविधाएं प्रदान करने का जिक्र था। याचिका में मध्यप्रदेश सरकार के अलावा सूबे के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों उमा भारती, कैलाश जोशी और दिग्विजय सिंह को पक्षकार बनाया गया था। याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विपिन यादव ने पैरवी की।

UP के बाद अब MP
गौरतलब है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य संपत्ति आयोग की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी किया गया था। जिसके बाद अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, राजनाथ सिंह को बंगले खाली करने पड़े थे। अखिलेश यादव के सरकारी आवास खाली करने के बाद उसमें तोड़फोड़ को लेकर सियासी वार-पलटवार भी देखने को मिला था।

 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Prashar

Recommended News

Related News