यहां 85% विक्रेता बिना लाइसैंस बेच रहे दूध, विभाग ने कसा शिकंजा

punjabkesari.in Tuesday, Jun 19, 2018 - 05:28 PM (IST)

हमीरपुर: मिलावटी दूध व बिना लाइसैंस के दूध बेचने वालों पर खाद्य सुरक्षा विभाग सख्त हो गया है, ऐसे में विभाग ने बिना लाइसैंस दूध बेचने वालों को 21 दिन का समय दिया जिसके भीतर सभी स्थानीय दूध विक्रेताओं को लाइसैंस बनवाना जरूरी है। अगर ऐसा न हुआ तो विभाग खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्रवाई करेगा। बता दें कि हमीरपुर में 300 के करीब स्थानीय दूध विक्रेता हैं।


250 से ज्यादा दूध विक्रेताओं के पास नहीं लाइसैंस
अगर बात उनके लाइसैंस व रजिस्ट्रेशन की की जाए तो 300 में से केवल 15 प्रतिशत दूध विक्रेता ही ऐसे हैं जिनके पास दूध बेचने का लाइसैंस है। इस समय 300 में से करीब 40 से 45 लोग ऐसे होंगे जिनके पास लाइसैंस है व बाकी के 250 से ज्यादा दूध विक्रेता ऐसे हैं जिनके पास किसी तरह का कोई लाइसैंस नहीं है ओर दूध बेचने का काम कर रहे हैं, ऐसे में दूध की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। 


ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले दूध पर नहीं कोई चैक
अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले दूध पर किसी तरह का चैक नहीं है। दूध बेचने वालों को भी लाइसैंस बनवाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिस कारण इस दूध की गुणवत्ता में भी कमी पाई जा रही है।


पिछले हफ्ते 200 लीटर मिलावटी दूध किया था नष्ट
अभी हाल ही में 15 जून को खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने हमीरपुर बाजार में 200 लीटर के करीब मिलावटी दूध जब्त कर उसे नष्ट कर दिया था, साथ ही इस दौरान विभाग ने दूध विक्रेताओं को चेतावनी देकर छोड़ दिया था लेकिन अब विभाग चेतावनी देने की बजाय कड़ी कार्रवाई करने के मूड में है।


ऐसे बनवाएं लाइसैंस  
लाइसैंस बनवाने के लिए कोई बड़े पापड़ नहीं बेलने पडेंग़े। 1 साल का लाइसैंस बनवाने की फीस केवल 125 रुपए है जबकि अगर कोई व्यक्ति 5 साल के लिए लाइसैंस बनवाना चाहता है तो उसके लिए 525 रुपए की फीस देनी होगी। इसके साथ ही व्यक्ति को अपना कोई पहचान प्रमाण, पंचायत से एन.ओ.सी., बिजली के बिल की कॉपी व स्वच्छता फार्म विभाग में जमा करवाना पड़ेगा तथा आने वाले हफ्ते के अंदर ही उसका लाइसैंस मिल जाएगा। इसके साथ ही लाइसैंस बनवाने की सारी जानकारी विभाग की वैबसाइट पर भी उपलब्ध है जिसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति लाइसैंस फार्म के लिए आवेदन कर सकता है।


...तो होगी कड़ी कार्रवाई
फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड डैजिग्रेटिड अधिकारी हमीरपुर अरुण चौहान ने कहा कि लोगों से अनुरोध है कि वे जल्द लाइसैंस बनवा लें। इसके लिए 21 दिन का समय दिया जाता है। 21 दिन बाद अगर कोई विक्रेता बिना लाइसैंस के दूध बेचता पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


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Vijay

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