एप्पल ने किया यूजर्स को गुमराह, अदालत ने लगाया 45 करोड़ का जुर्माना

6/19/2018 4:39:10 PM

जालंधर- अमरीकी कंपनी एप्पल पर ऑस्ट्रेलिया की संघीय अदालत ने 6.6 मिलियन डॉलर यानी करीब 45 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने एप्पल पर यह जुर्माना यूजर्स को भ्रमित करने के लिए लगाया है। जानकारी के मुताबिक यूजर्स ने ऑस्ट्रेलियाई कम्पटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन (एसीसीसी) में शिकायत की थी कि फरवरी 2015 और फरवरी 2016 के बीच खरीदे गए आईफोन और आईपैड में गड़बड़ी आने पर एप्पल ने इन्हें रिपेयर करने से इनकार कर दिया था। जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

 

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'Error 53'

एफे न्यूज के मुताबिक, 275 उपभोक्ताओं ने एप्पल से खरीदे गए उत्पादों में एरर 53 आने की शिकायत की थी। वहीं अापको बता दें कि अगर यूजर अपने डिवाइस की क्रेक स्क्रीन को थर्ड पार्टी से ठीक करवाते हैं तो उसमें "Error 53" अाने लगता है और यूजर्स डिवाइस को रिस्टोर नहीं कर पाते।

 

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कोर्ट का फैसला 

यूजर्स द्वारा शिकायत करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि, "अगर उत्पाद में किसी तरह की गड़बड़ी है तो ऑस्ट्रेलिया के उपभोक्ताओं को कानूनी तौर पर उसके सुधार या बदलाव का हक है। वहीं कुछ मामलों में उत्पाद की कीमत भी अदा करनी होती है।"

 

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एप्पल की प्रतिक्रिया

अदालत में एप्पल ने कहा कि जिन यूजर्स ने शिकायत की है, उन्होनें अपने डिवासिस को पहले से ही थर्ड पार्टी ने रिपेयर किया था, इस स्थिति में हमने रिपेयर से इनकार कर दिया है। 
 


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