ब्यास में घुला जहरः चड्ढा शूगर मिल के खिलाफ चलेगा मुकद्दमा

punjabkesari.in Tuesday, May 22, 2018 - 08:55 AM (IST)

चंडीगढ़ (अश्वनी): ब्यास नदी में प्रदूषण के मामले में चड्ढा शूगर मिल के खिलाफ मुकद्दमा चलेगा। बटाला कोर्ट ने वन्यजीव विभाग की अर्जी पर सुनवाई की अगली तारीख 2 जून मुकर्रर कर दी है। शूगर मिल के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत वन्यजीव विभाग ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। पठानकोट के डिवीजन फॉरैस्ट ऑफिसर राजेश महाजन के मुताबिक कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए विभाग से मामले संबंधी जुड़े कुछ तथ्य मांगे हैं।अगली सुनवाई पर इन्हें कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वन्यजीव विभाग ने इस मामले में पहले पुलिस को शिकायत दी थी लेकिन पुलिस ने शिकायत पर ही कई ऑब्जैक्शन लगा दिए थे। 


इंजीनियर्स की कमेटी आज सौंपेगी रिपोर्ट
पर्यावरण मंत्री ओ.पी. सोनी के निर्देश पर पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के इंजीनियर्स की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया था ताकि ब्यास प्रदूषण की असल वजह का पता लगाया जा सके। बोर्ड के अधिकारियों की मानें तो कमेटी ने मौका-मुआयना कर सभी तथ्यों की जांच-पड़ताल की है जिसकी रिपोर्ट मंत्री को मंगलवार को सौंप दी जाएगी।  यह रिपोर्ट तय करेगी कि शूगर मिल के खिलाफ एन्वायरनमैंट प्रोटैक्शन एक्ट,1986 व द वाटर (प्रीवैंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन) एक्ट, 1974 के तहत मामला दर्ज होगा या नहीं। हालांकि पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी जांच से पहले ही कहते रहे हैं कि यह महज एक हादसा था। 

 

आरोपी मिल मालिक को तुरंत किया जाए गिरफ्तार : सुखबीर

 शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष व पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने चड्ढा शूगर इंडस्ट्रीज की ओर से पर्यावरण की तबाही के प्रति आंखें मूंद कर राज्य सरकार पर पर्यावरण की हत्या को उत्साहित करने का आरोप लगाया है।उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री डा. हर्षवर्धन को लिखे पत्र में ब्यास नदी के पानी में जहर घोले जाने के कारण बड़े स्तर पर मछलियों व अन्य जीव-जंतुओं की मौत की घटना को राज्य सरकार की शह पर आरोपी पक्ष की बेशर्मी भरी लापरवाही करार दिया। उन्होंने कहा कि मिल मालिक रसूखदार राजनीतिज्ञ है जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र का धार्मिक सलाहकार भी है। उन्होंने कहा कि यह दुखांत मुख्यमंत्री के धार्मिक सलाहकार ने पैदा किया है। इसके साथ पवित्र काली बेईं का पानी प्रदूषित हो गया है जो ऐतिहासिक तौर पर श्री गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़ी हुई है। एक अंतर्राज्यीय अपराध के लिए आरोपी मिल/डिस्टिलरी के प्रबंधकीय अमले व डायरैक्टरों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हुए बादल ने कहा कि उनके विरुद्ध कत्लेआम के अलावा पंजाब व राजस्थान के लोगों के जीवन को खतरे में डालने के लिए मौजूदा कानूनी धाराओं के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए। 


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