नाबालिग रेप केस: आसाराम को उम्रकैद, सजा सुन फूट-फूट कर रोने लगा

punjabkesari.in Wednesday, Apr 25, 2018 - 04:31 PM (IST)

नेशनल डेस्क: आसाराम को नाबालिग से बलात्कार के मामले में आज कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अन्य दो दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। जज के फैसला सुनाते ही आसाराम रो पड़ा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अदालत के विशेष न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने जोधपुर सेंट्रल जेल परिसर में यह फैसला सुनाया। न्यायाधीश मधुसूदन ने आज फैसला सुनाने से पहले लंच नहीं किया और मामले की पूरी कार्रवाई खत्म की। वैसे कोर्ट का लंच टाइम 1-30 बजे होता है लेकिन आसाराम मामले में कोर्ट ने ब्रेक नहीं लिया। पीड़िता ने आसाराम पर 15 अगस्त 2013 की रात उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था। आसाराम मामले में अंतिम सुनवाई एससी/एसटी मामलों की विशेष अदालत में सात अप्रैल को पूरी हो गई थी और फैसला 25 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रखा गया था।

फैसला सुनने के बाद निढाल हुआ आसाराम
सजा का ऐलान होते ही आसाराम कोर्ट परिसर में रोने लगा और निढाल हो गया। वहीं इसी दौरान उसकी तबीयत भी बिगड़ गई। जिसके बाद जेल में एंबुलैंस बुलाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आसाराम को सिर दर्द, मितली की शिकायत हुई। वहीं दोषी करार होने पर वकील के कंधों पर हाथ रखते हुए आसाराम ने कहा कि तुम लोग कुछ तो बोलो। आसाराम के पक्ष में 14 वकील खड़े थे लेकिन पीड़ित पक्ष के दो सरकारी वकील उन पर भारी पड़ गए। आसाराम के वकीलों ने जज से उम्र के लिहाज पर सजा सुनाने की भी अपील की। वहीं दोषी करार होने के बाद आसाराम इस केस में छूटे शिवा का सहारा लेकर करीब डेढ़ घंटे तक कोर्टरूम में खड़ा रहा। इस दौरान आसाराम शिवा से कुछ बाते करते भी नजर आए।


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क्या है आरोप?
आसाराम पर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक किशोरी के साथ बलात्कार करने का आरोप है जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित उनके आश्रम में पढ़ाई कर रही थी वहीं आसाराम ने बलात्कार के आरोपों का खंडन किया है। पीड़िता ने आसाराम पर उसे जोधपुर के नजदीक मनाई इलाके में आश्रम में बुलाने और 15 अगस्त 2013 की रात उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था। 

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भारी संख्या में समर्थकों को जमावड़ा
जोधपुर जेल के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है जहां पहले से निषेधाज्ञा लागू है।  कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर केन्द्र ने राजस्थान, गुजरात और हरियाणा सरकारों से सुरक्षा कड़ी करने और अतिरिक्त बल तैनात करने को कहा था। 77 वर्षीय आसाराम के तीनों राज्यों में भारी संख्या में समर्थक हैं। 

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तीनों राज्य की सुरक्षा कड़ी
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कल कहा था कि गृह मंत्रालय ने तीनों राज्यों से सुरक्षा कड़ी करने और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि फैसले के बाद किसी भी तरह की हिंसा न हो। तीनों राज्यों को संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात करने को भी कहा गया है। गृह मंत्रालय का यह परामर्श डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बलात्कार के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद हरियाणा, पंजाब तथा चंडीगढ़ में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के मद्देनजर भेजा गया है। 

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12 बार हो चुकी है जमानत याचिका खारिज
आसाराम पर गुजरात के सूरत में भी बलात्कार का एक मामला चल रहा है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अभियोजन पक्ष को पांच सप्ताह के भीतर सुनवायी पूरी करने का निर्देश दिया था। आसाराम ने 12 बार जमानत याचिका दायर की, जिसे छह बार निचली अदालत ने, तीन बार राजस्थान उच्च न्यायालय और तीन बार उच्चतम न्यायालय ने खारिज किया। 


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Yaspal

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