नहीं दिया मृत भैंस का क्लेम, अब ओरिएंटल इंश्योरैंस कम्पनी देगी हर्जाना
punjabkesari.in Wednesday, Apr 25, 2018 - 12:47 PM (IST)
गुरदासपुरः जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम तरनतारन ने एक याचिकाकर्ता को राहत देते हुए ओरिएंटल इंश्योरैंस कम्पनी तरनतारन को आदेश दिया है कि वह याचिकाकर्ता को उसकी मृत भैंस की पूरी इंश्योरैंस राशि के क्लेम सहित 5000 रुपए हर्जाना तथा 3000 रुपए वाद व्यय 30 दिन में अदा करे।
क्या है मामला
गुरदियाल सिंह पुत्र बूटा सिंह निवासी गांव सुहावा जिला तरनतारन ने कहा कि उसने 14 मार्च 2015 को पंजाब नैशनल बैंक सरहाली कलां से 35,000 रुपए कर्जा लेकर गांव की ही एक महिला से भैंस खरीदी थी जिसका ओरिएंटल इंश्योरैंस कम्पनी तरनतारन कार्यालय ने 2654 रुपए लेकर बीमा किया था। इंश्योरैंस पॉलिसी 13 मार्च 2016 तक वैध थी। 25-26 जनवरी 2016 को भैंस की मौत हो गई तथा इस संबंधी इंश्योरैंस कम्पनी को विधिवत् सूचित किया गया। मृत भैंस का पोस्टमार्टम भी हुआ था जिस दौरान भैंस के कान पर लगा टैग इंश्योरैंस कम्पनी के प्रतिनिधि को सौंप दिया गया था। सारी कार्रवाई पूरी करने के बावजूद इंश्योरैंस कम्पनी ने 29 जून 2016 को सूचित किया कि नो टैग-नो क्लेम के अधीन आपका क्लेम रद्द किया जाता है।
यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम तरनतारन के प्रधान नवीन पुरी ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि टैग को आधार मान कर इंश्योरैंस क्लेम रद्द नहीं किया जा सकता, इसलिए इंश्योरैंस कम्पनी याचिकाकर्ता को भैंस की 35,000 रुपए कीमत सहित 5000 रुपए हर्जाना तथा 3000 रुपए वाद व्यय 30 दिन में अदा करे। यदि इंश्योरैंस कम्पनी निर्धारित तिथि पर राशि अदा नहीं करती तो पूरी राशि 9 प्रतिशत ब्याज पर अदा करनी होगी।
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