प्रधानमंत्री आवास योजना: झांसी में सभी पात्रों का होगा घर का सपना पूरा

punjabkesari.in Sunday, Apr 22, 2018 - 04:24 PM (IST)

झांसीः प्रधानमंत्री आवास योजना को पहले चरण में कई पात्रों का घर का सपना पूरा हुआ लेकिन बहुत से पात्र बच गए अब शासन ने बाकी बचे लोगों को भी घर मुहैया कराने के लिए सर्वे कराने का फैसला किया है। परियोजना निदेशक डीआरडीए डॉ. आरके गौतम ने बताया कि 15 मई तक उन लोगों का सर्वे किया जाएगा जो 2011 की बीपीएल सूची में शामिल नहीं हो पाए थे। 15 मई से 15 जून तक सर्वे में चिह्नित लोगों का सत्यापन जिला स्तरीय टीम द्वारा किया जाएगा। इस टीम द्वारा तैयार सूची की क्रॉस चेकिंग शासन द्वारा भेजी गयी टीम करेगी। अंतिम रूप से चयनित लाभार्थी की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी।   

अधिकतर लाभार्थी अनुसूचित वर्ग के हैं
उन्होंने बताया कि अभी तक अपात्र पाए गए अधिकतर लाभार्थी अनुसूचित वर्ग के हैं। दूसरे सर्वे में इस कोटे की पूर्ति के साथ अन्य वर्ग के भी शेष पात्रों का सत्यापन किया जाएगा। इस वर्ग में 6300 आवेदक हैं।  इस पहल से योजना के तहत जो बचे हैं उनका भी घर का सपना भी जल्द पूरा हो जाएगा। इसके बाद भी एक वर्ग ऐसा है जो पात्रता के बावजूद योजना का लाभ नहीं उठा पाया था। उन्हें चिंता करने की जरुरत नहीं है। ऐसे लोगों का सपना पूरा करने के लिए कदम बढ़ा दिए गए हैं।  केंद्र सरकार ने इंदिरा आवास एवं महायामाया आवास योजना की तर्ज पर प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई है। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है, शहरी और ग्रामीण। वर्ष 2016 में योजना लांच हुई लेकिन धरातल पर आते-आते एक साल लग गया। 

सर्वे शुरू कर दिया गया
योजना के तहत झांसी जिले में 7278 ग्रामीण आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया था, इसके सापेक्ष 16000 आवेदन आए। सर्वे उपरांत 2400 आवेदक इसलिए बाहर हो गए क्योंकि वे पूर्व में इंदिरा या महामाया आवास का लाभ ले चुके थे। इसी तरह अल्पसंख्यक वर्ग के 350 और अन्य वर्ग के 6300 लाभार्थी पाए गए। कुल 6541 आवास पूरे किए जा चुके हैं और बाकी बनने की प्रक्रिया में हैं। लक्ष्य के सापेक्ष लाभार्थी चयन के बाद भी कई ऐसे परिवार बचे थे जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं अब उन्हें लाभान्वित करने के लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है।  

आवास बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए की सहायता
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे पहले अनुसूचित जाति, फिर अल्पसंख्यक और अंत में अन्य वर्गों के लाभार्थियों का चयन किया जाता है। सभी का आवास कोटा फिक्स है। पात्रता के लिए आवेदक परिवार के पास कच्चा या पक्का मकान न हो, या फूस का मकान हो। उसे उसके नाम स्वयं की या पट्टे की जमीन पर आवास बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए की सहायता दी जाती है और आवास शासन द्वारा नामित एजेंसी निर्धारित मानक के अनुसार बनाकर देती है। लाभार्थी को परियोजना लागत की पहली किस्त के रूप में 40 हजार रुपए आवास स्वीकृत होने पर तथा बाकी राशि बाद में दी जाती है।  


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Ruby

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