सबूतों के अभाव में कत्ल के 6 आरोपी बरी

punjabkesari.in Sunday, Apr 22, 2018 - 01:56 PM (IST)

मोगा (संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज रजिन्द्र अग्रवाल की अदालत ने कत्ल के मामले में पुलिस की ओर से नामजद 6 कथित आरोपियों को सबूतों व गवाहों की कमी व आरोपी पक्ष के वकील केवल कृष्ण गुप्ता की दलीलों के आधार पर बरी करने का आदेश दिया है।

इस मामले में शिकायतकत्र्ता जसविंद्र कौर पुत्री हरनेक सिंह निवासी गांव मानूके ने गांव मानूके के ही निवासी बेअंत सिंह, अर्शदीप सिंह, सुखदीप सिंह, निर्मल सिंह, जसवंत सिंह व उनके  एक अन्य साथी गांव फूलेवाला निवासी बलजीत सिंह पर रात्रि के समय जब वह सो रहे थे तो उनके घर में घुस कर उससे छेड़छाड़ करने का प्रयास करने के आरोप लगाए थे।

उसने बताया था कि शोर मचाने के बाद उसके पिता हरनेक सिंह के जागने पर उक्त लोगों ने उनकी तकिए की मदद से मुंह दबाकर हत्या कर दी थी। पहले तो शिकायतकत्र्ता उक्त लोगों की पहचान नहीं बता पाई थी, जिस पर पुलिस ने 28 नवम्बर 2015 को अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया था। बाद में शिकायतकत्र्ता के पहचानने पर 1 जून 2016 को पुलिस ने उपरोक्त 6 लोगों के नाम शामिल कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।


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Anjna

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