हत्यारोपी को उम्रकैद, 50,000 जुर्माना

punjabkesari.in Sunday, Apr 22, 2018 - 10:07 AM (IST)

सोनीपत: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है। मामले में 2 दोषियों को अंडरगोन कर दिया गया है, वहीं 2 महिलाओं सहित 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है और नाबालिग आरोपी का मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है। गांव गढ़ी हकीकत निवासी सतीश ने 17 अगस्त, 2014 को थाना मोहाना में शिकायत दी थी कि दोपहर को गांव का इलियास उनकी भैंस के पास हथियार लेकर खड़ा था। 

जब उसके भाई बनारसी (35) ने इलियास को भैंस के पास खड़ा होने का कारण पूछा था तो दोनों को कहासुनी हो गई थी। इसके बाद इलियास व उसके भाई ने बनारसी पर चाकुओं से हमला कर दिया था। इसी बीच उनके परिवार का रमजान, सुखबीर, मांगे, उर्मिला व सुनीता आ गए थे, उन्होंने भी हमला कर दिया था। आरोपियों द्वारा हमला करने पर जब उनके परिवार का प्रदीप, आशा व नवीन बीच बचाव के लिए आए तो आरोपियों ने उन्हें भी गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। बाद में हमलावर भाग गए थे। घायलों को खानपुर मैडीकल कालेज, अस्पताल में ले जाया गया था। जहां रास्ते में उसके भाई बनारसी की मौत हो गई थी। 

पुलिस ने मामले में इलियास व उसके नाबालिग भाई तथा मांगे, सुखबीर, रमजान आदि के खिलाफ  हत्या का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चाकू भी बरामद कर लिया था। मामले में सुनवाई करते हुए शनिवार को ए.एस.जे. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने मामले में इलियास को हत्या का दोषी करार दिया है। उसे उम्रकैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है, वहीं मामले में रमजान व सुखबीर को अंडरगोन करार दिया है। जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया, वहीं मामले में आरोपी मांगेराम, उर्मिला व सुनीता को कोर्ट ने बरी कर दिया। नाबालिग आरोपी का मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है।


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Deepak Paul

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