आधार कार्ड के बिना नहीं खुलेगा बैंक खाता, RBI ने जारी की नई गाइडलाइन

punjabkesari.in Saturday, Apr 21, 2018 - 11:43 AM (IST)

नई दिल्लीः बैंक में खाता खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक इस गाइडलाइन का ही पालन करना होगा।

RBI ने दिया यह निर्देश
रिजर्व बैंक ने साफ-साफ कह दिया कि आधार कार्ड के बिना बैंक खाता नहीं खुल सकेगा। केवार्इसी के लिए आधार के अलावा पैन नंबर या फिर फार्म 60 भी देना होगा। रिजर्व बैंक ने इस बात का हवाला दिया है कि केन्द्र सरकार ने पिछले साल (जून 2017) में प्रिवेंशन फाॅर मनी लाॅडि्रंग एक्ट (पीएमएलए) कानून में संशोधन किया था, जिसमें सभी तरह के वित्तीय खातों के लिए आधार का होना जरूरी है। हालांकि जम्मू-कश्मीर, आसाम और मेघालय में यह नियम लागू नहीं होंगे। बता दें कि यदि बैंक में पहले से ही आपका खाता है ताे भी आपको इन नियमों का पालन करना होगा।

बढ़ाई गई थी आधार लिंक करने की समय सीमा
बता दें कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विभिन्न सेवाओं के लिए 31 मार्च तक आधार को लिंक करने की अनिवार्यता थी, लेकिन संवैधानिक पीठ का आधार की मान्यता पर फैसला आ गया। इसमें सरकार ने वेलफेयर स्कीमों से आधार को लिंक कराने की समयसीमा बढ़ाते हुए 30 जून कर दी थी। साथ ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा भी बढ़ाकर 30 जून कर दी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बैंक और मोबाइल नंबरों को आधार से जोड़ने की समय सीमा अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी थी। पहले इसके लिए अंतिम तारीख 31 मार्च निर्धारित की गई थी।


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Supreet Kaur

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