हरियाणा में मेडीकल कोर्सेज की काउंसलिंग पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

punjabkesari.in Saturday, Apr 21, 2018 - 11:41 AM (IST)

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): हरियाणा में 3 व 4 अप्रैल को एम.डी./एम.एस./पी.जी. व एम.डी.एस. कोर्सेज के लिए की गई काउंसलिंग और परिणामी दाखिले, सीटों के आबंटन को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस महेश ग्रोवर और जस्टिस राजबीर सेहरावत की डिवीजन बैंच ने 25 अप्रैल के लिए हरियाणा सरकार व अन्यों को नोटिस जारी किया है। वहीं, केस की अगली सुनवाई तक संबंधित कोर्स की काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। 

राज्य को ग्रामीण इलाकों की पहचान करने के बाद कोर्ट को इसकी जानकारी देने की स्वतंत्रता होगी। हाईकोर्ट ने केस की महत्ता देखते हुए सरकार को यह कार्रवाई जल्द पूरी करने विशेषता केस की अगली सुनवाई तक  पूरी करने को कहा है। मामले में हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन, रोहतक व अन्यों की ओर से हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग, निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा, निदेशालय स्वास्थ्य शिक्षा तथा मेडीकल काउंसिल आफ इंडिया को पार्टी बनाते हुए यह याचिका दायर की गई है।  याचिका में मांग की गई है कि प्रतिवादी पक्ष को आदेश दिए जाए कि 3 अप्रैल व 4 अप्रैल को एम.डी.,एम.एस.,पी.जी. व एम.डी.एस. कोर्सेज के लिए की गई काउंसलिंग और परिणामी दाखिले, सीटों के आबंटन को रद्द किया जाए।

काउंसलिंग को मेडीकल काउंसिल  आफ इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस, 2009 के विरोधाभासी बताया गया। कहा गया है कि रेगुलेशंस में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्विस करने वाले कैंडीडेट्स के लिए अंकों में वेटेज प्रदान करता है। प्रतिवादी पक्ष ने यह नहीं किया और दाखिले के लिए पहली अनंतिम काउंसलिंग  पूरी कर ली। यही नहीं, बिना वेटेज दिए सीटों का आबंटन कर दिया। इसके अलावा पहली काउंसलिंग  को एम.सी.आई. नियमों के तहत पुन: करवाए जाने की मांग की गई थी।
 


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Deepak Paul

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