PNB ने किया चैक गुम, अब देना होगा 20,000 हर्जाना

punjabkesari.in Saturday, Apr 21, 2018 - 09:03 AM (IST)

गुरदासपुरः जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने पंजाब नैशनल बैंक (पी.एन.बी.) को चैक गुम करने पर 20,000 रुपए हर्जाना व 5000 रुपए अदालत खर्च 30 दिन में अदा करने का आदेश सुनाया। साथ ही इमीग्रेशन कम्पनी से भी राशि वसूलने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाने को कहा है।

क्या है मामला
दलबीर सिंह पुत्र दीदार सिंह निवासी तरनतारन ने बताया कि इमीग्रेशन कम्पनी टाईकून्ज एजुकेशन कंसल्टैंट  मोहाली के पास उसने कनाडा जाने के लिए 60,000 रुपए वीजा आदि के लिए जमा करवाए। इमीग्रेशन कम्पनी ने कहा था कि वीजा लगवाने में असफल रहने पर वह 10,000 रुपए काट कर 50,000 रुपए रिफंड करेगी। कुछ कारणों से वीजा प्राप्त नहीं होने पर कम्पनी ने उसे 50,000 रुपए का चैक जारी कर दिया। जिसे उसने पंजाब नैशनल बैंक में अपने खाते में जमा करवा दिया। किसी कारणवश क्लीयरिंग न होने के  कारण चैक वापस आ गया परंतु इस प्रक्रिया में चैक कहीं गुम हो गया। उसने इमीग्रेशन कम्पनी को चैक पास न होने के कारण पैसे रिफंड करने के लिए कहा गया परंतु न तो इमीग्रेशन कम्पनी तथा न ही पंजाब नैशनल बैंक ने उसे पैसे लौटाए। परेशान होकर उसने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।

यह कहा फोरम ने 
जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम तरनतारन के प्रधान नवीन पुरी ने तीनों पक्षों को नोटिस जारी कर फोरम समक्ष पेश होने को कहा। टाईकून्ज इमीग्रेशन कम्पनी मोहाली पेश नहीं हुई। फोरम ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुनाया कि बैंक याचिकाकर्ता को पेश आई परेशानी तथा आर्थिक नुक्सान के लिए 20,000 रुपए मुआवजे सहित 5000 रुपए व टाईकून्ज कम्पनी मोहाली से 50,000 रुपए वसूल करने के लिए आने वाले खर्च के रूप में 30 दिन में अदा करे। नहीं तो सारी राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर से अदा करनी होगी। वहीं इमीग्रेशन कम्पनी से गुम हुए चैक की रिफंड राशि प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ता कानूनी रास्ता अपनाने को कहा है।


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Supreet Kaur

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