अयोग्य लाभार्थियों द्वारा पेंशन लेने का मामला: HC ने हरियाणा सरकार को जारी किया नोटिस

punjabkesari.in Friday, Apr 20, 2018 - 10:52 AM (IST)

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा में दिव्यांगता पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन ले रहे लोगों की पृष्ठभूमि की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने मामले में सरकार के अलावा इसके डिपार्टमैंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड इम्पावरमैंट के डी.जी. को भी नोटिस जारी किया है। केस की अगली सुनवाई 3 जुलाई तय की है। सोनीपत के गांव भंवर के संजय ने मामले में ऐसी पेंशन पा रहे लोगों की गहन जांच की मांग की है। वहीं मांग की है कि अयोग्य लोगों को दी जा रही पेंशन को वापस लिया जाए एवं उन अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, जिन्होंने ऐसे अयोग्य लोगों को पेंशन मंजूर की। 

याची ने इससे पहले अपने गांव के कुछ लोगों के खिलाफ डिपार्टमैंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड इम्पावरमैंट को शिकायत भी दर्ज करवाई थी जो दिव्यांगता की पेंशन ले रहे हैं जबकि उन्हें कोई दिव्यांगता नहीं है। डिपार्टमैंट ने मामले में जांच की और पाया था कि गांव के 39 लोग पिछले कई सालों से दिव्यांगता पैंशन ले रहे हैं। इनमें से कुछ जुलाई, 2006 और कुछ जनवरी, 2011 से ले रहे हैं। यह नवम्बर, 2017 से 1800 रुपए हो गई है जबकि यह लोग अपनी दिव्यांगता को लेकर कोई दस्तावेज, मेडीकल सर्टीफिकेट नहीं दिखा पाए। करीब 39.42 लाख रुपए के रूप में 39 लोगों को दी गई पेंशन रिकवर की जा रही है। इसके अलावा 4.42 लाख रुपए की अन्य प्रकार की पैंशन भी 5 लाभार्थियों से रिकवर की जा रही है। 

जिला ऑफिस के एक क्लर्क पर भारी पैनल्टी लगा उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए थे जिसने वह पेंशन मंजूर की थी। हालांकि वह जांच अभी तक शुरू नहीं हुई। याची पक्ष के वकील एच.सी. अरोड़ा ने कहा कि यदि कई अयोग्य लोग इस प्रकार की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी पेंशन याची के गांव में प्राप्त कर रहे हैं तो पूरे राज्य में ऐसे मामले सोच के बाहर हैं जिनसे राजकोष को भारी घाटा हो रहा होगा।


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Nisha Bhardwaj

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