अमरनाथ यात्रियों पर पाबंदी संबंधी एन.जी.टी. का आदेश निरस्त
punjabkesari.in Tuesday, Apr 17, 2018 - 07:51 AM (IST)
नई दिल्ली (प.स.): उच्चतम न्यायालय ने अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाले ‘महा शिवलिंग’ के सामने खड़े होने के समय श्रद्धालुओं के लिए शांति बनाए रखने संबंधी राष्ट्रीय हरित अधिकरण का विवादित निर्देश आज निरस्त कर दिया।
शीर्ष अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण को पिछले साल 14 दिसम्बर को उस याचिका पर ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए था जिसका अमरनाथ गुफा धाम से कोई संबंध नहीं था। न्यायमूर्ति मदन बी. लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि इस मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा और इसके साथ ही याचिकाकर्ता गौरी मुलेखी से कहा कि वह अमरनाथ गुफा पर प्रदूषण के बारे में उचित याचिका दायर करे।