सेवा में कोताही पर स्टेट बैंक की डिप्टी मैनेजर को 25,000 रुपए जुर्माना

punjabkesari.in Tuesday, Jun 18, 2019 - 12:07 PM (IST)

जालंधर: रिटायर्ड बैंक मैनेजर हरनाम दास महे निवासी लिद्दड़ां (जालंधर) द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में किए गए एक केस को लेकर बैंक अधिकारी के खिलाफ फैसला आया है, जिसमें फोरम ने बैंक की डिप्टी मैनेजर को 25,000 रुपए मानसिक परेशानी के रूप में जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं।

क्या है मामला 
हरनाम दास महे ने बताया कि 14 अगस्त 2015 को उनके भाई दीश कुमार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नई सब्जी मंडी ब्रांच के अपने बचत खाते का आधिकारिक पत्र जारी किया, जिसके मुताबिक वह बैंक से 20,000 रुपए लेने गए लेकिन बैंक के अधिकारियों के टाल-मटोल वाले रवैये के चलते उन्हें परेशानी उठानी पड़ी। उन्होंने कहा कि वह खुद स्टेट बैंक से मैनेजर रिटायर्ड हुए और नियमों को भलि-भांति जानते हैं जिसके बारे में बैंक से कई बार बातचीत करने के बाद भी कोई हल नहीं निकला। वरिष्ठ अधिकारियों तक बात पहुंचने के बाद मामला हल हुआ व 67 दिनों के बाद 20 अक्तूबर 2015 को उन्हें राशि मिल पाई। उपभोक्ता ने कहा कि उक्त राशि की उन्हें अपनी मां के इलाज के लिए आवश्यकता थी लेकिन बैंक अधिकारियों की लापरवाही के चलते वह परेशानी झेलने को मजबूर है। 

इससे आहत हुए उपभोक्ता ने 8 अगस्त 2017 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन, संबंधित बैंक के ब्रांच मैनेजर, संबंधित बैंक की डिप्टी मैनेजर यश बाला सहित 7 लोगों को पार्टी बनाकर फोरम में केस किया।

यह कहा अदालत ने 
फोरम के प्रैजीडैंट करनैल सिंह व मैंबर ज्योत्सना ने फैसला सुनाते हुए संबंधित शाखा की डिप्टी मैनेजर यश बाला को 25,000 रुपए मानसिक परेशानी के रूप में जुर्माना अदा करने के साथ-साथ 8 अगस्त 2017 से संबंधित राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज अदा करने के आदेश दिए हैं। 


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jyoti choudhary

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