पार्षद व पार्षद प्रतिनिधि में हुई तू-तड़ाक

punjabkesari.in Friday, Apr 19, 2019 - 04:42 PM (IST)

कैथल (गौरव): नगर परिषद की आज हुई एस.डी.एम. की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आचार संहिता की भेंट चढ़ गई जिसके कारण बैठक आयोजित होने का कई दिनों से इंतजार कर रहे पार्षदों की मन की टीस मन में ही दबकर रह गई। हालांकि एक पार्षद व पार्षद प्रतिनिधि में जमकर तूं-तड़ाक हुई और नौबत हाथापाई तक पहुंचती इससे पहले ही बैठक में भाग लेने के लिए मौजूद अन्य पार्षदों ने बीच-बचाव कर बड़ी मुश्किल से मामले को संभाला। हुआ यूं कि आज नगर परिषद कार्यालय में बैठक होनी थी और भाग लेने के लिए लगभग सभी पार्षद पहुंच गए थे लेकिन ई.ओ. अशोक कुमार ने बताया कि एस.डी.एम. ईशा कंबोज ने आचार संहिता के चलते एक आर.टी.आई. कार्यकत्र्ता द्वारा याचिका लगाए जाने पर रद्द कर दी गई है जिस पर पार्षद प्रतिनिधि धर्मवीर भोला ने कहा कि इस प्रकार बैठक रद्द नहीं की जा सकती है।

हाईकोर्ट डबल बैंच की यह रूङ्क्षलग है कि जरूरी कामों के लिए बुलाई गई बैठक बिना किसी तथ्यों के इस प्रकार रद्द नहीं की जा सकती और उन्हें अधिकारियों व अन्यों की कोई जरूरत नहीं है तथा बैठक होगी। इस पर पार्षद मोहन लाल शर्मा ने कहा कि क्या आपको पार्षदों की भी जरूरत नहीं है इस पर धर्मवीर भोला ने कहा कि आपसे बात नहीं की जा रही है और आप भ्रष्टाचार में शामिल लोगों का साथ दे रहे हैं। इस पर दोनों पक्षों में एक-दूसरे पर आरोप लगाने के साथ नौबत हाथापाई तक पहुंच गई थी लेकिन मौके पर उपस्थित पार्षद प्रतिनिधि शमशेर फौजी व अन्य पार्षदों ने बीच-बचाव कर दोनों को शांत किया।

इसके पश्चात मामले को उठाने वाले पार्षद राकेश सरदाना व अन्य पार्षद नगर परिषद कार्यालय से उपायुक्त डा. प्रियंका सोनी से मिलने के लिए लघु सचिवालय स्थित उनके कार्यालय रवाना हुए। हालांकि पार्षद मोहन शर्मा, चेयरपर्सन सीमा कश्यप के पिता सुरेश कश्यप, पार्षद बिल्लू सैनी, स. हरजिंद्र सिंह, संजय भौरिया व पार्षद प्रतिनिधि शमशेर सिंह फौजी कार्यालय में ही रुके रहे और हुए घटनाक्रम की ङ्क्षनदा की।

इस मौके पर पार्षदों ने उपायुक्त व पुलिस कप्तान वसीम अकरम को सिटी स्क्वेयर में हुए भ्रष्टाचार मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने हेतु एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि 25 मार्च को मुख्यमंत्री उडऩदस्ते में कार्यरत सिद्धार्थ ढांडा की शिकायत पर मुकद्दमा नम्बर 128 शहर थाना कैथल में अभियोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, 13 व आई.पी.सी. की धारा 409, 420 व 120बी के अंतर्गत अध्यक्षा नगर परिषद कैथल व अन्य कुल 11 के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया गया था परंतु अभी तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर गिरफ्तारी नहीं की गई है। इसलिए जल्द से जल्द जनता का रुपया जो इस प्रोजैक्ट में लगा है वह वापस दिलाने के साथ कार्रवाई की जाए।
 


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Shivam

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