ब्रिटेन की अदालत द्वारा माल्या का भारतीय बैंकों से बकाया वसूली संबंधित अर्जी खारिज

punjabkesari.in Wednesday, Apr 17, 2019 - 10:42 PM (IST)

लंदन: बुधवार को शराब कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका लगा है। माल्या ने ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने लंदन में बैंक के अपने एक खाते में जमा धन से संबंधित आदेश को निरस्त करने की अर्जी दी थी। जिसको उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम तौर पर अस्वीकार कर दिया है। अदालत के इस निर्णय से भारतीय बैंकों के समूह को जमा 2,60,000 पाउंड की राशि से वसूली करने से रोकने का माल्य का प्रयास विफल हो गया है।

माल्या ब्रिटेन में कई कानूनी लड़ाइयों में उलझा हुआ है। उच्च न्यायालय के मास्टर डेविड कुक ने व्यवस्था दी है कि एसबीआई और अन्य बैंकों के पक्ष में जारी अंतरिम ऋण आदेश पर कायम रहेगा। इससे भारतीय बैंक माल्या के आईसीआईसीआई यूके में इस खाते पर हाथ रख सकेंगे। लेकिन, इस अपील पर अंतिम आदेश माल्या की लंबित दिवाला याचिका पर सुनवाई के बाद दिया जाएगा।

ब्रिटेन के उच्च न्यायालय का कहना है कि खातों में जमा राशि फ्रीज रहेगी। पिछले साल भारतीय बैंकों के पक्ष में वैश्विक स्तर पर खातों को फ्रीज और उन पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था। माल्या के वकीलों ने कई कारण बताते हुए इस अंतरिम आदेश को रद्द करने की अपील की थी। उन्होंने ने कहा है कि माल्या को उचित तरीके से जीवनयापक के खर्च से रोकने का जानबूझकर प्रयास किया गया है।
 


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Yaspal

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