कम्बाइन से फसल कटाई के अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध
punjabkesari.in Tuesday, Apr 16, 2019 - 02:08 PM (IST)
कैथल (महीपाल/गौरव): जिलाधीश डा. प्रियंका सोनी ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत जिला की सीमा में तुरंत प्रभाव से गेहूं की फसल की कटाई कम्बाइन मशीन से करवाने के पश्चात अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश इन अवशेषों को जलाने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, सम्पत्ति की हानि, तनाव, क्रोध या मानव जीवन को संभावित खतरों के दृष्टिगत जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन अवशेषों को जलाने से पशुओं के चारे की भी कमी होती है। इन आदेशों की अवहेलना का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं संपठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इन आदेशों की पालना कृषि उपनिदेशक तथा जिला के समस्त थाना प्रभारी अपने-अपने नियंत्रण क्षेत्र में करना शुरू करेंगे।
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