पहली बार घर खरीदने वालों को होगा 5.82 रुपए का फायदा, 1 अप्रैल से लागू हुआ नया नियम

punjabkesari.in Saturday, Apr 06, 2019 - 12:51 PM (IST)

नई दिल्लीः एक अप्रैल 2019 से देश में जीएसटी से जुड़ा एक नया नियम लागू हुआ है। दरअसल जीएसटी काउंसिल ने अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स पर कर की दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी और 45 लाख रुपए तक के किफायती घरों पर कर की दर घटाकर 1 फीसदी कर दी गई है। इन नई दरों के लागू होने के बाद घर खरीदने वालों को लिए यह सुनहरा मौका है। 

पहली बार घर खरीदने वालों को होगा 5.82 रुपए का फायदा
अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स और किफायती घरों पर जीएसटी की दर कम होने का सबसे ज्यादा फायदा पहली बार घर खरीदने वालों को होगा। अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप के सीएमडी राकेश यादव के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति पहली बार अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीद रहा है तो अब उसे 5 फीसदी की दर से जीएसटी देना होगा। इससे 45 लाख रुपए का फ्लैट खरीदने पर 3.15 लाख रुपए की सीधी बचत होगी। साथ ही पहली बार घर खरीदने पर प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत होम लोन पर 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी भी मिलेगी। इस तरह घर खरीदने वाले को सीधे 5.82 लाख रुपए की बचत होगी। 

किफायती घर खरीदने वालों को भी होगा बड़ा फायदा
जीएसटी काउंसिल ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर खरीदने का मौका देने के लिए किफायती घरों की परिभाषा भी बदल दी है। 1 अप्रैल से मेट्रो शहरों में मेट्रो शहर में 60 वर्ग मीटर (करीब 650 वर्ग फीट) के घर फिफायती श्रेणी में जबकि नॉन-मेट्रो शहरों में यह आकार 90 वर्ग मीटर (970 वर्ग फीट) कर दिया गया है। साथ ही यह मकान 45 रुपए तक की कीमत को होना चाहिए। इन मकानों के खरीदने पर एक फीसदी जीएसटी देना होगा। 31 मार्च तक इन मकानों पर 5 फीसदी लगता था। 

डेवलपर्स के पास 10 मई तक का समय
जीएसटी काउंसिल ने रियल एस्टेट कंपनियों को अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स और किफायती घरों पर टैक्स में कमी की नई दरों या इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ पुरानी दरों में से एक को चुनने के लिए 10 मई तक का समय दिया है। कंपनियां संबंधित अधिकारियों को दोनों में से एक ढांचे को चुनने की सूचना दे सकती हैं। यदि कंपनियां तय समय तक सूचना नहीं देती हैं तो यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए संशोधित जीएसटी ढांचे को अपना लिया है।
 


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jyoti choudhary

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