3 मिनट देरी पर परीक्षा देने से रोका, छात्र की याचिका पर CBSE को नोटिस

punjabkesari.in Friday, Mar 22, 2019 - 09:55 AM (IST)

चंडीगढ़(हांडा): परीक्षा केंद्र में देरी से आने के चलते परीक्षा देने से रोके जाने पर 12वीं के छात्र ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उसने बताया कि स्कूल प्रबंधन की वजह से 3 मिनट लेट हुआ था। हाईकोर्ट ने याचिका पर बठिंडा के जिला शिक्षा अधिकारी (सैकेंडरी) और सी.बी.एस.ई. को नोटिस जारी कर 25 मार्च को मुख्य गेट के सी.सी.टी.वी. कैमरे की फुटेज पेश करने के लिए कहा है। 

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मानसा के छात्र ने याचिका में बताया कि 2 मार्च को बठिंडा मॉडल टाऊन के फेज-& के सेंट जेवियर स्कूल में 12वीं इंगलिश की परीक्षा थी। समय 10 बजे था, लेकिन वह 10 बजकर 3 मिनट पर सैंटर में पहुंचा। प्रिंसीपल और केंद्र अधीक्षक ने परीक्षा नहीं देने दी जिसके चलते एक वर्ष बर्बाद हो गया। छात्र ने कहा कि उसने एम.बी.बी.एस. में दाखिले के लिए नीट परीक्षा भी देनी थी, जो 12वीं क्लीयर न हो पाने के कारण अब नहीं दे पाएगा। उसे कम्पार्टमैंट का मौका भी दिया जाता है तो भी नीट परीक्षा नहीं दे सकेगा। सी.बी.एस.ई. की परीक्षा केंद्रों के लिए जारी गाइडलाइन में परीक्षा शुरू होने के समय से 45 मिनट पहले एंट्री गेट खोलने की हिदायत है लेकिन स्कूल ने निर्देशों की पालना नहीं किया और गेट मात्र 15 मिनट पहले 9 बज कर 45 मिनट पर खोले जिस कारण स्टूडैंट समय रहते परीक्षा केन्द्र के भीतर प्रवेश नहीं कर पाए।

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याचिकाकत्र्ता ने बताया कि उसने और 2 अन्य स्टूडैंट्स ने बठिंडा के डी.सी. तक पहुंच की, जिन्होंने तहसीलदार को जिम्मेदारी सौंप मामला सुलझाने को कहा लेकिन केंद्र निरीक्षक ने गेट नहीं खोला। स्टूडैंट्स की ओर से  सूचित किए जाने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गेट खुलवाया व केंद्र तक उन्हें ले गई लेकिन तब तक परीक्षा का समय बीत चुका था। याचिकाकत्र्ता ने स्कूल के मुख्य गेट के सी.सी.टी.वी. कैमरे की फुटेज की जांच की मांग की है, साथ ही एक वर्ष शैक्षणिक नुक्सान की भरपाई के लिए स्कूल से 10 लाख बतौर मुआवजा दिलवाने को कहा है। मामले की सुनवाई 25 मार्च को होगी।


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