आचार संहिता के पालन में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त

punjabkesari.in Thursday, Mar 21, 2019 - 11:12 AM (IST)

सोनीपत (ब्यूरो): हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सी.ई.ओ.) राजीव रंजन ने सभी जिलों के अधिकारियों को लोकसभा आम चुनाव-2019 के लिए आदर्श आचार संहिता की समुचित अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये निर्देश वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को दिए और कहा कि अधिकारी सभी राजनीतिक पाॢटयों व प्रत्याशियों को एक नजर से देखें और किसी के प्रति पक्षपात या भेदभाव करने की शिकायत न आने दें।

राजीव रंजन ने कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी किसी के घर पर अपना झंडा लगाता है तो उसे मकान मालिक की लिखित अनुमति लेकर इसे तीन दिन के भीतर आर.ओ. (रिटॄनग ऑफिसर) कार्यालय में जमा करवाना होगा। यदि कोई प्रत्याशी निर्धारित अवधि में अनुमति पत्र जमा नहीं करवाता है तो उसे झंडा हटवाने को कहें। यदि वह झंडा नहीं हटवाता है तो अधिकारी झंडा हटवाकर प्रत्याशी को इसके खर्च की रिकवरी का नोटिस जारी करें। 

उन्होंने कहा कि नामांकन के लिए प्रत्याशी केवल 3 गाडिय़ां जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से 100 मीटर दूरी तक ला सकता है। आर.ओ. कार्यालय में वह अधिकतम चार व्यक्तियों के साथ प्रवेश कर सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सी.सी.टी.वी. कैमरे के माध्यम से सभी गतिविधियों की रिकॉॄडग करवाई जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के समीप सुरक्षा के लिए उप-पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की जाए। उन्होंने कहा कि नामांकन के अंतिम दिन 3 बजते ही जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का दरवाजा बंद कर दिया जाए और कोई भी बाहरी व्यक्ति न तो अंदर जाने पाए और न अंदर से कोई व्यक्ति कार्रवाई पूरी होने तक बाहर आने पाए।


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Deepak Paul

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