परवाणु कैंटर यूनियन विवाद मामले में HC का बड़ा आदेश, जानने के लिए पढ़ें खबर

punjabkesari.in Tuesday, Mar 19, 2019 - 11:00 PM (IST)

शिमला: हाईकोर्ट में परवाणु कैंटर यूनियन विवाद से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार की तरफ  से कोर्ट को बताया गया है कि कोर्ट के आदेशों के अनुसार अंतरिम प्रशासनिक समिति का गठन कर लिया गया है। यह समिति परवाणु में ट्रकों को सुचारू रूप से चलाने का कार्य सुनिश्चित करेगी। कोर्ट ने समिति को स्वतंत्र अधिकार दिया है कि वह ट्रकों को चलाने के लिए पारदर्शी प्रणाली अपनाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ट्रकों की आवाजाही में किसी भी तरह का व्यवधान न आए।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने सोलन जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए हैं कि ट्रकों से अवैध टैक्स, फीस व अन्य तरह के चाॢजज न वसूले जाएं और हरेक ट्रक धारक को समान तौर पर काम विभाजित किया जाए। कोर्ट ने पिछले आदेशों में प्रदेश सरकार के गृह सचिव सहित पुलिस महानिदेशक, जिलाधीश सोलन व पुलिस अधीक्षक सोलन को एस.आई.टी. व प्रशासनिक बॉडी का गठन करने के आदेश दिए थे। इस प्रशासनिक बॉडी को आदेश दिए थे कि वह परवाणु में ट्रांसपोर्ट गाडिय़ों के दैनिक कार्यों पर नजर रखे।

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया था कि जिला प्रशासन परवाणु यूनियन की लड़ाई में विवश दिख रहा है। गौरतलब है कि सितम्बर, 2018 में परवाणु के 2 ट्रक आपे्रटर्स में विवाद उपज गया था जिसके बाद निजी वाहनों, इंडस्ट्रियल यूनिट व रिहायशी इलाकों को काफी नुक्सान हुआ था। मामले पर 30 अप्रैल को सुनवाई होगी।


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Vijay

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