बैंक को देनी होगी प्रत्याशी की 10 हजार से ज्यादा निकासी की सूचना

punjabkesari.in Tuesday, Mar 19, 2019 - 03:42 PM (IST)

हिसार (ब्यूरो): लोकसभा आम चुनाव-2019 में धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया  द्वारा निर्धारित सभी नियमों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। सभी बैंक प्रत्याशियों या उनके पति/पत्नी द्वारा अपने बैंक खातों से 10 हजार रुपए से अधिक की प्रत्येक नकद निकासी तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली एक लाख से अधिक राशि की संदिग्ध निकासी की सूचना तुरंत आर.ओ. (रिटॄनग अधिकारी) को दें।

यह निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने जिला सभागार में विभिन्न बैंकों के अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए दिए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अमरजीत सिंह मान, एल.डी.एम. बी.के. धींगड़ा व चुनाव नायब तहसीलदार हनुमान दास भी मौजूद थे।

10 हजार से ज्यादा राशि का नहीं होगा भुगतान 
किसी प्रत्याशी द्वारा किसी एक कार्य के लिए 10 हजार रुपए से अधिक की राशि की नकद अदायगी नहीं की जा सकती है। यदि कोई प्रत्याशी ऐसा करता है तो वह आचार संहिता की उल्लंघना होगी। प्रत्याशी 10 हजार रुपए से अधिक की अदायगी केवल चैक, ड्राफ्ट, आर.टी.जी.एस. या अन्य ऑनलाइन माध्यमों से ही कर सकता है। 

धन के दुरुपयोग की निगरानी के लिए टीमें गठित 
चुनाव के दौरान संदिग्ध लेन-देन व धन के दुरुपयोग की निगरानी के लिए फ्लाइंग स्क्वायड व स्टेटिक विजीलैंस सहित अन्य टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें नकदी लेकर जाने वाले प्रत्येक वाहन की तलाशी लेंगी। इसलिए सभी बैंक यह सुनिश्चित करें कि वे अपनी धनराशि को इधर-उधर ले जाने के दौरान संबंधित कर्मी को अधिकृत पत्र जरूर दें ताकि तलाशी के दौरान वह इसे दिखा सके । 
 


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Deepak Paul

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