कार्यालय पर 3, तो वाहन पर लगा सकते हैं केवल एक झंडा

punjabkesari.in Tuesday, Mar 19, 2019 - 01:29 PM (IST)

सोनीपत(ब्यूरो): लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए कोई भी राजनीतिक दल अपने कार्यालय पर अधिकतम 3 झंडे ही लगा सकता है। वहीं, प्रचार वाहन पर केवल एक झंडा ही स्वीकार्य है, अन्यथा सीधे तौर पर कार्रवाई होगी। ये निर्देश डी.सी. एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. शालीन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दिए। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल भी आदर्श आचार संहिता का पालन करें। डा. शालीन सोमवार को लघु सचिवालय में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, सहायक रिटॄनग अधिकारियों, अतिरिक्त सहायक रिटॄनग अधिकारियों की मीटिंग को सम्बोधित कर रहे थे। 

डा. शालीन ने कहा कि आयोग द्वारा सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मतदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन न दें। स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से चुनाव प्रक्रिया को सम्पन्न करवाने में सहयोग करें। उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का उम्मीदवार अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए किसी भी धार्मिक जगह जैसे मस्जिद, चर्च एवं मन्दिर का प्रयोग नहीं कर सकता। इसके अलावा प्रत्याशी  किसी की निजी जमीन, इमारत या चार दीवारी का प्रयोग प्रचार के लिए नहीं कर सकता। जिला प्रशासन द्वारा चुनाव प्रचार के लिए होॄडग्स व अन्य सामग्री के लिए जगह निश्चित की जाएगी। निर्धारित स्थलों पर ही चुनावी प्रचार सामग्री चस्पा की जा सकती है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जब भी कोई राजनीतिक दल अपनी रैली या प्रचार की अनुमति अवश्य लें। इसके साथ ही अन्य कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा हो तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को अवश्य दें, ताकि रैली स्थल पर पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जा सकें। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों को अपनी बैठकें एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पूर्व में ही लाऊडस्पीकर और अन्य प्रकार की अनुमति प्राथमिकता के आधार पर लेनी होगी। 

 


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Deepak Paul

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