उर्दू गेट के ध्वस्तीकरण पर सरकार से जवाब तलब, इस दिन होगी आज़म, बेटे एवं पत्नी की याचिका पर सुनवाई

punjabkesari.in Saturday, Mar 16, 2019 - 10:21 AM (IST)

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रामपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री आज़म खान के ड्रीम प्रोजेक्ट उर्दू गेट एवं अन्य निर्माणों के ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। इस याचिका की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी जबकि आज़म, उनके बेटे और पत्नी की याचिका की सुनवाई 25 मार्च को होगी। न्यायमूर्ति पी.के.एस.बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने विक्की कुमार की जनहित याचिका पर शुक्रवार को यह आदेश दिया।

याची अधिवक्ता इमरानुल्ला खान का कहना है कि सरकारी योजना के तहत कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण कराया गया था। बिना नोटिस दिए उसे ढ़हा दिया गया। किस कानून के तहत कारवाई की गई इसकी भी जानकारी नहीं दी गई है। उर्दू गेट एवं अन्य सरकारी निर्माणों को ढहाने से सरकारी धन की बर्बादी की गई है। इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।

दूसरी तरफ पूर्व कैबिनेट मंत्री आज़म खान, उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका की सुनवाई शुक्रवार को नहीं हो सकी, अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खण्डपीठ के समक्ष याचिका लगी थी। समयाभाव के चलते सुनवाई नहीं हो सकी।


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