राजद्रोह मामले में जफरुल इस्लाम खान के साथ पुलिस न करे कोई जबरदस्ती- दिल्ली HC का आदेश
punjabkesari.in Tuesday, May 12, 2020 - 02:49 PM (IST)
नई दिल्ली/डेस्क। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग (Delhi Minorities Commission) के अध्यक्ष जफरुल-इस्लाम खान (Zafarul-Islam Khan) को राजद्रोह के मामले में राहत दी है। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक कथित विवादास्पद बयान को लेकर राजद्रोह (Sedition) के आरोपों के साथ एफआईआर (FIR) में उनके साथ कोई जबरदस्ती न करने का आदेश दिया गया। उनको अंतरिम संरक्षण 22 जून 2020 तक के लिए दिया गया है।
Delhi HC orders no coercive measures be taken against Delhi Minorities Commission Chairman Zafarul-Islam Khan, in an FIR with sedition charges against him over an alleged controversial statement on social media. Interim protection has been granted to him until 22nd June 2020.
— ANI (@ANI) May 12, 2020
बता दें कि जफरुल इस्लाम खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, जिसमें उन्होंने हिन्दूत्व कट्टरपंथियों शब्द का इस्तेमाल करते हुए विवादित बातें लिखीं। साथ ही यह भी लिखा कि अगर भारत के मुसलमान अरब के मुसलमान दोस्तों से यहां पर उनके खिलाफ चलाई जा रही नफरत की शिकायत करेंगे तो कट्टरपंथियों को मुश्किल होगी, जलजला आ जाएगा। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया खूब बवाल मचा।
जफरुल के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज
वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने जफरुल के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया। पुलिस ने वसंत कुंज निवासी एक व्यक्ति की ओर से शिकायत मिलने के बाद खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (राजद्रोह) और 153ए (धर्म, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता भड़काने) के तहत मामला दर्ज कर लिया।
पुलिस ने बताया कि दर्ज कराई गई प्रथमिकी में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि खान का पोस्ट 'भड़काऊ' , 'इरादतन' और राजद्रोह से युक्त था तथा यह समाज के सौहार्द्र को बिगाड़ने और विभाजन पैदा करने पर केंद्रित था।
आज जमा कराना था फोन-लैपटॉप
वहीं दिल्ली पुलिस ने जफरूल इस्लाम को नोटिस भेजा है। पुलिस ने जफरूल इस्लाम से उनका वो लैप-टॉप और मोबाइल जमा करने को कहा है जिससे उन्होंने सोशल मीडिया पर वो आपत्ति जनक पोस्ट डाला था। मोबाइल और लैपटॉप जमा करने के लिए पुलिस ने उन्हें आज यानी 12 मई तक की मोहलत दी है। हालांकि अब कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करेगी इसकी जानकारी नहीं है।