तीसरे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव को लेकर हाई कोर्ट पहुंची महिला....सरकारी नौकरी के बाद पहले मातृत्व अवकाश के लिए उलझी अदालत

punjabkesari.in Friday, Dec 09, 2022 - 07:45 PM (IST)

नेशनल डेस्क:  क्या एक महिला अपने तीसरे बच्चे, अगर वह सरकारी नौकरी में आने के बाद पहला बच्चा है तो, मातृत्व अवकाश सहित अन्य मौद्रिक लाभ पाने की हकदार है। मद्रास हाई कोर्ट में उठे इस सवाल के बाद अदालत ने सरकार को इस संबंध में गुण-दोष के आधार पर विचार करने को कहा है।

न्यायमूर्ति अब्दुल कुद्दुस ने 6 दिसंबर को कहा कि 23 अगस्त, 2021 के सरकारी आदेश के मुताबिक, पहली नजर में इस अदालत का विचार है कि इसमें (सरकारी आदेश) ऐसी परिस्थितियों का जिक्र नहीं है, जहां आवेदक दो बच्चों को जन्म देने के बाद सरकारी नौकरी के लिए भर्ती हुई है और सरकारी नौकरी पाने के बाद पहली बार मातृत्व अवकाश चाहती है।

न्यायमूर्ति ने कहा कि इसलिए, अदालत का यह विचार है कि तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश पाने के संबंध में याचिकाकर्ता की अर्जी पर गुण-दोष के आधार पर और कानून के तहत विचार किया जाता है तो इसमें प्रतिवादी को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। 

अदालत खतिजा उमामा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में उमामा ने अदालत से अनुरोध किया कि वह उनकी 27 जून की अर्जी के आधार पर पूर्ण वेतन एवं अन्य सुविधाएं और तीसरे बच्चे के जन्म के लिए मातृत्व अवकाश देने का निर्देश प्राधिकार (सरकार) को दे।

इस मामले में उमामा ने सरकारी शिक्षक के रूप में नौकरी शुरू करने से पहले दो बच्चों को जन्म दिया था। तीसरी बार गर्भवती होने पर उन्होंने एक साल का मातृत्व अवकाश मांगा था और तीसरे बच्चे का जन्म भी हो चुका है लेकिन उनका मातृत्व अवकाश अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है।


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Content Writer

Anu Malhotra

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