CCI के नोटिस के खिलाफ whatsapp-FB ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, कहा- लगाई जाए रोक

punjabkesari.in Monday, Jun 21, 2021 - 04:39 PM (IST)

नेशनल डेस्क: फेसबुक और व्हाट्सऐप ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से आग्रह किया कि वह भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) के नोटिस पर रोक लगाए, जिसमें उनसे ऐप की नई निजता नीति की जांच के सिलसिले में कुछ सूचनाएं देने के लिए कहा गया है। जस्टिस अनूप जयराम भंबानी और जस्टिस जसमीत सिंह की अवकाश पीठ ने कहा कि वह आवेदन पर आदेश जारी करेगी। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि चूंकि यह अवकाशकालीन पीठ है, इसलिए यह मामले के गुण-दोष में नहीं पड़ना चाहती है, जबकि प्रमुख याचिकाएं मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष लंबित हैं। पीठ ने कहा, ‘‘हम आदेश पारित करेंगे। मामला नौ जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा (मुख्य याचिकाओं के लिए यह तारीख पहले से तय है)।'' मामला फेसबुक और व्हाट्सऐपप की एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील से जुड़ा हुआ है।

 

एकल न्यायाधीश ने ऐप की नई निजता नीति के खिलाफ CCI की जांच के आदेश के खिलाफ उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने पहले अपील पर नोटिस जारी किए थे और केंद्र से जवाब मांगा था। फेसबुक एवं व्हाट्सऐप ने नई याचिकाएं दायर कर सीसीआई के चार जून के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की, जिसमें उनसे जांच के लिए कुछ सूचनाएं देने के लिए कहा गया था। व्हाट्सऐप का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि समस्या यह है कि उन्हें चार जून को नया नोटिस जारी किया गया और उस पर जवाब देने की अंतिम तारीख आज यानी 21 जून है। उन्होंने कहा कि निजता नीति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है और हाईकोर्ट में इस पर कई याचिकाएं दायर हैं तथा सरकार भी इस पर गौर कर रही है। फेसबुक की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मामला यहां अधिकार क्षेत्र का है और यह सही नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय मामले पर गौर कर रहा है।

 

CCI की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल (ASG) अमन लेखी ने याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि जांच के चरण में सूचनाएं दिए जाने का यह मतलब नहीं है कि CCI आदेश दे रहा है और नोटिस जांच के सिलसिले में जारी हुआ है, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई है और उन्हें यह कोई पहला नोटिस जारी नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने जब पूछा कि CCI द्वारा नोटिस जारी करने की जल्दबाजी क्या थी तो लेखी ने कहा कि सवाल जल्दबाजी का नहीं है बल्कि यह मामला खुद लंबी प्रक्रिया वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक CCI के महानिदेशक की तरफ से रिपोर्ट नहीं सौंपी जाती तब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी।


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Content Writer

Seema Sharma

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