कोरोना पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र में नई पाबंदियां, यहां देखें वीकेंड लॉकडाउन की पूरी डिटेल

punjabkesari.in Monday, Apr 05, 2021 - 10:22 AM (IST)

नेशनल डेस्क: देश में काेराेना इस कदर सिर चढ़कर बोल रहा है कई राज्यों को ना चाहते हुए भी पाबंदियां लगानी पड़ रही है।  दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में भी  सख्त नियम लागू हो गए हैं। राज्य सरकार ने तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मामलों को देखते हुए सप्ताहांत में शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन लागू करने की घोषणा  कर दी है। यानी कि महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन की वापसी हो गई है। तो आईए हम आपको विस्तार से बताते हैं इस वीकेंड लॉकडाउन में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा।

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दिन के वक्त धारा 144 लागू

  • सप्ताहांत में शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा।
  • सप्ताह के सभी दिनों में दिन के वक्त धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी।
  • निजी कार्यालय, थियेटर और सैलून आदि बंद रखने जैसी कड़ी पाबंदियां लागू रहेंगी।
  • आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों, मेडिकल स्टोर एवं किराना दुकानों के अलावा सभी अन्य दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे।
  •  ये सभी नए प्रतिबंध सोमवार रात आठ बजे से प्रभावी होंगे।

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कार्यालयों के लिए ये होंगे नियम

  • बैंकिंग, शेयर बाजार, बीमा, दवा, टेलीकम्युनिकेशन और मेडिक्लेम क्षेत्र को छोड़कर इन प्रतिबंधों के तहत सभी निजी कार्यालय बंद रहेंगे।
  • निजी कार्यालयों के लिए ‘घर से काम'(वर्क फ्रॉम होम) लागू करना अनिवार्य है।
  • स्थानीय आपदा प्रबंधन, बिजली विभाग और जलापूर्ति से जुड़े कार्यालयों को प्रतिबंधों से छूट रहेगी।
  • कोविड-19 प्रबंधन से जुड़े विभागों को छोड़कर बाकी सभी सरकारी दफ्तरों को क्षमता से 50 प्रतिशत से ही काम करने की इजाजत होगी।
  • साथ ही आंगतुकों को सरकारी कार्यालयों में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी।

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यात्रा के समय इन चीजों का रखना होगा ध्यान

  • पार्क, बीच (समुद्र तट) एवं सभी सार्वजनिक स्थल रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक बंद रहेंगे।
  • अगर स्थानीय प्रशासन को लगता है कि दिन के समय में इन स्थानों पर भीड़ एकत्र हो रही है तो इन्हें बंद रखा जा सकता है।
  • सार्वजनिक एवं निजी परिवहन सेवाओं का संचालन जारी रहेगा। टैक्सी और आटोरिक्शा वाले अपनी क्षमता की 50 फीसदी सवारियां ही बैठा सकते हैं। बसों में सवारियों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही बस चालक, कंडक्टर और अन्य कर्मचारियों के पास कोविड-19 की नेगेटिव जांच रिपोर्ट होनी चाहिए।
  • थियेटर, सिनेमाघर, वीडियो पार्लर, मल्टीप्लेक्स, क्लब, स्वीमिंग पूल, खेल परिसर आदि मनोरंजन स्थल बंद रहेंगे।
  • धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। हालांकि, वहां धार्मिक अनुष्ठान जारी रहेंगे।
  •  इसी तरह, बार, रेस्तरां, छोटी दुकानें केवल सामान पैक करा कर ले जाने के लिए और पार्सल के लिए खुली रहेंगी।

 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के दौरान इन सभी प्रतिबंधों को लागू करने का निर्णय लिया गया।  

 


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Content Writer

vasudha

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