लालची पति की वजह से सुसाइड करने वाली मेडिकल छात्रा केस में 10 साल की सजा, 1 एकड़ जमीन और टोयोटा कार के बावजूद मांग रहा था 10 लाख कैश

punjabkesari.in Tuesday, May 24, 2022 - 02:34 PM (IST)

नेशनल डेस्क:  मेडिकल छात्रा विस्मया की मौत के मामले में उसके पति को केरल की कोल्लम कोर्ट ने 10 वर्ष की कैद सुनाई है। इससे पहले सोमवार को अदालत ने आरोपी पति को दोषी ठहराया था। बता दें कि छात्रा ने पिछले साल जून में अपने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। 

 जिसके बाद मृत महिला के परिवार ने आरोप लगाया था कि लड़के को दहेज के रूप में एक एकड़ जमीन और एक टोयोटा यारिस कार दी गई थी, लेकिन महिला का पति इन सब के बावजूद 10 लाख रुपए की नकद राशि चाहता था। पैसे न मिलने पर हमारी बेटी को प्रताड़ित किया जाता था जिससे वह इतनी टूट गई कि आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई।
 
परिजनों के आरोप के बाद विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि अभियोजन पक्ष और दोषी की ओर से दलीलें सुनने के बाद अदालत द्वारा मंगलवार को सजा सुनाए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष विस्मया के दोषी पति एस किरण कुमार के लिए अधिकतम संभव सजा की मांग करेगा। 
 
आईपीसी की धारा 304बी के तहत दहेज हत्या के अपराध में न्यूनतम सात साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 498 ए के तहत दहेज उत्पीड़न और आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध में क्रमशः तीन साल और 10 साल की जेल की अधिकतम सजा होती है। वहीं विस्मया के पिता ने कहा कि उनकी बेटी को न्याय मिला है।  


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Anu Malhotra

Recommended News

Related News