Unlock Delhi: DDMA ने जारी की SOP-वीकली बाजारों सिर्फ इन लोगों को एंट्री, रखना होगा इन बातों का ध्यान

punjabkesari.in Sunday, Jun 13, 2021 - 04:11 PM (IST)

नेशनल डेस्क: दिल्ली सरकार ने रविवार को कहा कि कंटेनमेंट जोन से बाहर स्थित वीकली बाजारों को एक हफ्ते के लिए शाम 4  बजे से रात 10 बजे के बीच खोलने की अनुमति दी जाएगी। वीकली बाजारों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करने वाले दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने कहा कि वीकली बाजारों में सिर्फ उन ग्राहकों को आने की अनुमति होगी जिन्हें बीमारी का कोई लक्षण नहीं होगा।

 

SOP के मुताबिक, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। इसमें कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में वीकली बाजार बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित वीकली बाजारों को ही DDMA के आदेश के तहत शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक खुलने की इजाजत होगी। SOP के अनुसार स्टॉल मालिकों और ग्राहकों के बीच कम से कम छह फुट की शारीरिक दूरी होनी चाहिए और वे मास्क लगाएं तथा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही थूकने पर सख्ती से रोक रहेगी और बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर भी पाबंदी है।

 

DDMA के आदेश में कहा गया है कि दो स्टॉल को मिलाने की इजाजत नहीं होगी। एक स्टॉल को चलाने के लिए दो से अधिक लोगों की इजाजत नहीं होगी। इसमें कहा गया कि दो स्टॉल के बीच कम से कम छह फुट की दूरी होनी चाहिए और एक वक्त में दो से अधिक ग्राहक नहीं होने चाहिए। DDMA ने कहा कि संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों के संबंधित क्षेत्रीय उपायुक्त प्रत्येक दिन के लिए उन वीकली बाजारों का चयन करेंगे जो खोले जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केवल ऐसे वीकली बाजारों को खोला जाए जहां इस SOP को अक्षरशः लागू किया जा सके।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Seema Sharma

Recommended News

Related News