1 अगस्‍त से लागू होगा Unlock-3, जानिए कितनी मिली छूट...क्‍या खुलेगा और क्‍या रहेगा बंद

punjabkesari.in Thursday, Jul 30, 2020 - 08:59 AM (IST)

नेशनल डेस्कः केंद्र सरकार ने देशभर में अनलॉक 3 के लिए बुधवार को दिशा-निर्देश जारी कर दिए जिनमें कंटेनमेंट जोन के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और बार 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। राजनीतिक और धार्मिक समागमों पर भी रोक जारी रहेगी। कोरोना वायरस के कारण 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के बाद सरकार ने पहली बार योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त से खुलने की अनुमति दी है जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करेगा।  ‘अनलॉक 3' के दिशा-निर्देश 1 अगस्त से प्रभाव में आएंगे और कन्टेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन कड़ाई से लागू रहेगा।

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ये रहेगा बंद

  • स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। 
  • प्रतिबंधित गतिविधियों में मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और सभागारों बंद रहेंगे।
  • सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य बड़े समागम भी 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।
  • 31 अगस्त, 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा।
  • कंटेनमेंट जोन में गतिविधियों की निगरानी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा कड़ाई से की जाएगी, और इन क्षेत्रों में रोकथाम उपाय से संबंधित दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा।
  • यात्री रेलगाड़ियों और श्रमिक विशेष ट्रेनों का परिचालन, घरेलू यात्री विमान सेवाएं, देश के बाहर फंसे हुए भारतीय नागरिकों की आवाजाही और विशेष परिस्थिति में लोगों की विदेश यात्रा, विदेशी नागरिकों की वापसी तथा भारतीय समुद्री नाविकों का आना-जाना इस संबंध में जारी किए जा चुके SOP के तहत नियंत्रित रहेगा।
  • सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

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इसकी अनुमति

  • सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित करने की अनुमति रहेगी जिसमें मास्क पहनने समेत अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना भी अनिवार्य होगा।
  • रात में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी (रात्रिकालीन कर्फ्यू) को हटा लिया गया है।
  • अंतर्राज्यीय और राज्यों के अंदर लोगों तथा सामान के परिवहन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। इस तरह की गतिविधियों के लिए अलग से कोई अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। 

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ये एजवाइजरी भी जारी

  • विवाह समारोहों में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 
  • अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग भाग नहीं लेंगे। 
  • कंटेनमेंट जोन के बाहर गतिविधियों पर फैसला राज्य करेंगे। स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं या इस तरह की पाबंदियां लागू कर सकते हैं। 
  • 65 साल से अधिक आयु के लोगों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। 
  • आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा। 
  • दुकानदारों को ग्राहकों के बीच उचित सामाजिक दूरी के नियम को बनाकर रखना होगा।
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Seema Sharma

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